RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पूनावाला फिनकॉर्प और हिंदुजा लीलेंड फाइनेंस पर KYC नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अन्य दो कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया गया है।
बिजनेस डेस्क. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक और 2 फाइनेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पूनावाला फिनकॉर्प और हिंदुजा लीलेंड फाइनेंस पर कार्रवाई की गई है। RBI ने 16 अगस्त को बताया कि इन वित्तीय संस्थाओं ने KYC यानी नौ योर कस्टमर सहित कुछ गाइडलाइन का उल्लंघन किया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर हुई कार्रवाई
पब्लिक सेक्टर के बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) को अपने KYC सहित RBI के गाइडलाइन्स का उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके चलते इस बैंक पर 1 करोड़ 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने बताया कि ये कार्रवाई 8 अगस्त को की गई है। यह कार्रवाई बैंक कर्ज वितरण प्रणाली, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे और KYC पर RBI की गाइडलाइन्स का उल्लंघन का दोषी पाया गया है।
RBI ने इन फाइनेंस कंपनियों पर लगाया जुर्माना
RBI ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर KYC गाइडलाइन्स, 2016 के कुछ नियमों का उल्लंघन पर 4 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बैंक पर अनियमितताओं का आरोप था। RBI ने कहा कि ग्राहकों के साथ ट्रांजैक्शन की वैधता से संबंध नहीं है।
64 बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई
RBI ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 64 बैंकों और NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) पर 74.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हैं। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 41 बैंकों पर टोटल 33.1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था।
RBI ने सख्त किए नियम
RBI ने ट्रांसपेरेंट और अनुपालन में सुधार के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए पीयर टू पीयर लोन मंच के लिए गाइडलाइन और नियम सख्त कर दिए गए थे।
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