लोन लेने से पहले ही ज्यादातर लोग CIBIL स्कोर या क्रेडिट स्कोर के बारे में जानते हैं। आर्थिक मामलों को संभालने वालों को इस तरह की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ महीने पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने CIBIL स्कोर से जुड़े पाँच नियम पेश किए थे। कुछ दिन पहले मौद्रिक नीति बैठक में RBI ने एक नियम और जोड़ा। जानते हैं वे क्या हैं
1- हर 15 दिन में CIBIL स्कोर अपडेट करें
RBI द्वारा निर्देशित नए नियम के अनुसार, हर 15 दिनों में ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर अपडेट किए जाएंगे। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्रेडिट स्कोर को जल्द से जल्द अपडेट करें।
2- बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा क्रेडिट रिपोर्ट की जाँच करने पर उपयोगकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए
ऋण या किसी अन्य कारण से, यदि कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट की जाँच करता है, तो यह उसकी जानकारी में होना चाहिए। RBI ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जानकारी एसएमएस या ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। क्रेडिट स्कोर से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के बाद RBI ने यह फैसला लिया है।
3- आवेदन अस्वीकार करने का कारण बताना होगा
RBI ने निर्देश दिया है कि यदि किसी ग्राहक के किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तो उसका कारण ग्राहक को बताया जाना चाहिए। इससे ग्राहक को यह समझने में मदद मिलेगी कि उसका अनुरोध क्यों अस्वीकार किया गया और वह इसे दोहराने से बच सकता है।
4- क्रेडिट रिपोर्ट साल में एक बार मुफ्त में मिलनी चाहिए
क्रेडिट कंपनियों को अपने ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त में अपना CIBIL स्कोर चेक करने का मौका देना चाहिए। इसके लिए, वेबसाइट पर मुफ्त CIBIL स्कोर चेक का लिंक देना होगा,
5- गलतियाँ रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करना होगा
भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश देता है कि ग्राहक द्वारा की गई किसी भी चूक की सूचना देने से पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए। ऋण देने वाले संस्थानों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सभी जानकारी साझा करनी होगी। इसके अलावा, क्रेडिट स्कोर से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए
6- 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान होना चाहिए
क्रेडिट सूचना कंपनी को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी शिकायत जितनी देर होगी, जुर्माना उतना ही अधिक देना होगा।