
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवार को जानकारी दी कि 1.80 लाख करोड़ रुपए के दो हजार रुपए के नोट बैंकों में लौट गए हैं। सरकार ने दो हजार के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। दो हजार के आधे नोट अभी भी बैंकों में जमा नहीं हुए हैं। लोग इन गुलाबी नोटों को अपने पास रखे हुए हैं।
आरबीआई के गवर्नर शक्ति कांत दास ने कहा कि सर्कुलेशन में मौजूद 2 हजार रुपए के कुल नोटों में से करीब 50 फीसदी बैंकों में जमा कराए गए हैं। आधे अभी बैंकों से बाहर हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 के नोट बैंक में पहुंचने से सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे भारतीय अर्थवस्था और भी मजबूत होगी। 31 मार्च 2023 को आरबीआई के गवर्नर ने बताया था कि 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार रुपए के नोट सर्कुलेशन में हैं।
30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा कर सकते हैं दो हजार रुपए के नोट
पिछले महीने आरबीआई ने दो हजार रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। इसे 2016 में नोटबंदी के बाद जारी किया गया था। दो हजार रुपए के नोट अभी कानूनी रूप से वैध है। इन्हें 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करना है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घोषित की नई मॉनिटरी पॉलिसी
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को नई मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा की। इसमें रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया है। रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा। एसडीएफ को भी 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। एमसीएफ में बदलाव नहीं हुआ है। यह पहले की तरह 6.75 प्रतिशत रहेगा। आरबीआई के अनुसार 2024 में मंहगाई दर 4 प्रतिशत रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीपीडी ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
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