सुब्रत रॉय सहारा के निधन के बाद अब लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि उनके अटके हुए पैसों का क्या होगा। इसी बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट के अनक्लेम्ड फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर सकती है।
मुंबई। सुब्रत रॉय सहारा के निधन के बाद हर किसी के मन में सवाल है कि अब उनके अटके हुए पैसों का क्या होगा। इसी बीच, एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट के अनक्लेम्ड फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। इसमें बाद में दावा करने वाले निवेशकों को रिफंड देने का प्रावधान होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, रिफंड अकाउंट स्थापित होने के बाद से पिछले 11 सालों में शायद ही कोई दावेदार सामने आया है। ऐसे में इस फंड का इस्तेमाल जन कल्याण के कामों के लिए भी किया जा सकता है। बता दें कि सहारा (Sahara) की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा निवेशकों का पैसा लोटाने के लिए सरकार ने 'सहारा रिफंड पोर्टल' (CRS Portal) लॉन्च किया था। शुरुआत 5 हजार करोड़ रुपए से हुई थी।
क्या है Sahara से जुड़ा पूरा विवाद?
- ये विवाद 2009 का है। सहारा स्कैम (Sahara scam) मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ है।
- इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब सहारा ग्रुप की सबसिडरी कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपना IPO लाने की तैयारी शुरू की। इसके लिए उसने सेबी में डॉक्यूमेंट (DRHP) जमा किए।
- DRHP में कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारी होती है। जब सेबी ने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स पर गौर किया तो पाया कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियों ने गलत तरीके से करीब 24 हजार करोड़ रुपए जुटाए हैं।
- सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) को शिकायतें मिलीं की दोनों कंपनी OFCDS से पैसे जुटा रही हैं। OFCDS यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये डेट सिक्योरिटीज होती हैं, जो जारीकर्ता को इस शर्त पर पूंजी जुटाने की परमिशन देती हैं कि वो बदले में निवेशक को ब्याज का भुगतान करे।
- जब सेबी को पता चला की Sahara ने OFCDS के जरिए करीब 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो उसने इस पर आपत्ति उठाई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 2012 में कोर्ट ने सहारा को 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा।
कोर्ट ने सहारा को दिए थे 24,979 करोड़ लौटाने के आदेश
सुब्रत रॉय पर उनकी दो कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। 28 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,979 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है।
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