सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) से फंड डायवर्जन के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 संस्थाओं पर 5 साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है।
सेबी ने अंबानी को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (KMP) के रूप में काम करने सहित किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को भी 6 लाख रुपये के जुर्माने के साथ प्रतिभूति बाजार से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
सेबी ने अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने RHFL के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर RHFL से जुड़ी संस्थाओं को कर्ज के रूप में फंड डायवर्ट करने के लिए एक जटिल योजना बनाई थी। सेबी ने पाया कि RHFL के निदेशक मंडल ने इस तरह के ऋण देने पर रोक लगाने और कॉर्पोरेट ऋण की समीक्षा जारी रखने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन प्रबंधन ने इन निर्देशों की अवहेलना की।
सेबी ने कहा कि धोखाधड़ी की यह योजना अंबानी और RHFL के KMP द्वारा लागू की गई थी, जिसमें अयोग्य बिचौलियों के जरिए फंड प्राप्त किया गया था, जो सभी अंबानी से जुड़े थे। सेबी ने कहा कि अंबानी ने इस योजना को अंजाम देने के लिए ADA समूह के प्रमुख और RHFL की होल्डिंग कंपनी में अपनी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का इस्तेमाल किया।
सेबी ने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण उन संस्थाओं को मंजूर किए गए जिनके पास कोई संपत्ति, नकदी प्रवाह या राजस्व नहीं था। सेबी ने कहा कि इन ऋणों के पीछे जानबूझकर धोखाधड़ी की गई थी। इन कर्जदारों में से ज्यादातर ने कर्ज नहीं चुकाया, जिसके परिणामस्वरूप RHFL ने खुद को डिफॉल्ट कर लिया और RBI के फ्रेमवर्क के तहत इसका समाधान किया गया। इससे 9 लाख से ज्यादा सार्वजनिक शेयरधारकों को भारी नुकसान हुआ।
मार्च 2018 में RHFL के शेयर की कीमत 59.60 रुपये थी, जो मार्च 2020 तक गिरकर 0.75 रुपये रह गई, क्योंकि धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था। सेबी ने 24 प्रतिबंधित संस्थाओं पर जुर्माना लगाया, जिसमें अमित बापना, रवींद्र सुतालकर जैसे पूर्व RHFL अधिकारी और घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पिंकेश आर शाह शामिल हैं। अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुतालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई अन्य संस्थाओं पर भी 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला फरवरी 2022 में सेबी के अंतरिम आदेश के बाद आया है, जिसमें पहले ही RHFL, अनिल अंबानी और तीन अन्य को कंपनी से धन की हेराफेरी करने के आरोप में प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था।