क्या सीनियर सिटीज़न्स को ITR भरना जरूरी? जानें छूट के नियम

Published : Jun 07, 2025, 05:15 PM IST
क्या सीनियर सिटीज़न्स को ITR भरना जरूरी? जानें छूट के नियम

सार

75 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीज़न्स को ITR से छूट मिल सकती है, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं। जानें क्या आप भी इस छूट के हक़दार हैं और कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है।

Income Tax Return Filing Guide: आयकर रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है। किन लोगों को आईटीआर फाइल करना चाहिए? क्या वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए? वरिष्ठ नागरिक करदाताओं से टीडीएस काटा भी गया हो, तो भी जरूरी नहीं कि वह उनकी पूरी टैक्स देनदारी को कवर करे। इसलिए, आयकर रिटर्न फाइल करना महत्वपूर्ण है।

आयकर अधिनियम की धारा 194पी के तहत, 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न फाइल करने से छूट प्राप्त है, लेकिन यह छूट कुछ शर्तों के अधीन है।

1. कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, आय केवल पेंशन और ब्याज से होनी चाहिए।

2. ब्याज उसी बैंक से प्राप्त होना चाहिए जहाँ से पेंशन मिलती है।

3. छूट का दावा करने के लिए एक घोषणा पत्र जमा करना होगा।

वरिष्ठ नागरिकों को कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनना चाहिए?

वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्रदान करने, फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और आयकर छूट के लिए उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म उपलब्ध हैं।

ITR-1 (सहज): यह फॉर्म उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त है जिनकी आय में वेतन/पेंशन, बचत खातों से ब्याज/सावधि जमा से ब्याज, आवासीय संपत्ति से किराये की आय शामिल है। इस फॉर्म में रिपोर्ट की जाने वाली कुल आय ₹50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ITR-2: यदि वरिष्ठ नागरिकों की आय में शेयरों, संपत्ति या अन्य संपत्तियों की बिक्री से पूंजीगत लाभ शामिल है, तो ITR-2 फॉर्म आवश्यक है।

ITR-3 या ITR-4: ये फॉर्म उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त हैं जो व्यावसायिक आय या पेशेवर आय अर्जित करते हैं।

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