Tax बचाने का सबसे आसान और सॉलिड जुगाड़, जानें किस स्कीम में निवेश पर कितना फायदा?

सरकार को टैक्स देना टैक्सपेयर का कर्तव्य है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर करदाता को टैक्स बचाने का ऑप्शन देता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि किस योजना में इन्वेस्ट कर आप टैक्स में छूट का लाभ ले सकते है।

बिजनेस डेस्क. मार्च के महीना आते ही लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता हैं। ऐसे में कई लोग अपना टैक्स सेविंग के ऑप्शन ढूंढते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को इसका लाभ देते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से टैक्स बचा सकते है।

कई तरह की योजनाओं में निवेश कर बचा सकते है टैक्स

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टैक्सपेयर्स कई तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करके आप टैक्स में बचत कर सकते है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के 80C के नियम के तहत 1.5 लाख रुपए टैक्स में बचत का फायदा उठा सकते है। आईए जानते है उन स्कीम के बारे में जो इन नियम के तहत आपके पैसे बचा सकती है।

एफडी

अगर आप 5 साल के टेन्योर वाले एफडी में इन्वेस्ट करते है तो आपको इनकम टैक्स अधिनियम के 80 सी के तहत लाभ मिल सकता है। एफडी में इन्वेस्ट करने पर आपको 7-8% तक का सालाना ब्याज मिलता है। इसमें मिलने इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है लेकिन आप टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते है।

पीपीएफ

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर टैक्स में छूट मिलती है। इसके लिए 15 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होना चाहिए। पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम

इस स्कीम आप 1 साल में 1 लाख  रुपए तक का टैक्स रिडेम्पशन कर सकते हैं। हालांकि इसमें 10% कैपिटल गेंस टैक्स लगाया जाता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने पर आपको 6.8% का ब्याज मिलता है। इसमें आप फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।

लाइफ इंश्योरेंस

जीवन बीमा पॉलिसी में टैक्स पर छूट मिलती है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के 80सी नियम के तहत 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलती है।

नेशनल पेंशन स्कीम

इस योजना में इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के 80CCD (1B) तहत 50 हजार रुपए तक की छूट मिल सकती है।

इन योजनाओं में निवेश कर बचा सकते है टैक्स

कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में भी निवेश करने पर टैक्स डिडक्शन में फायदा मिल सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते है। यह टैक्स फ्री स्कीम है, जिसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते है। 

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