
NPS to UPS Last Chance: अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और अभी तक NPS (National Pension System) में हैं, तो आपके लिए बड़ा अलर्ट है। UPS में स्विच करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 है। अगर आप इस डेट तक विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। बता दें कि सरकार ने अप्रैल 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जो आपके रिटायरमेंट के लिए गारंटीड न्यूनतम पेंशन और कई एक्स्ट्रा फायदे देती है। आइए जानते हैं UPS में स्विच न करने से क्या होगा...
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पेंशन विकल्प है, जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपए महीने की न्यूनतम पेंशन मिलती है और अपने अकाउंट से 60% तक की राशि टैक्स-फ्री निकासी करने की सुविधा भी होती है। UPS चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लाभ भी मिलते हैं। इसके अलावा, सरकार 18.5% और कर्मचारी 10% बेसिक सैलरी प्लस DA योगदान करते हैं। तीन साल के लॉक-इन के बाद कर्मचारी अपनी योगदान राशि का 25% तक तीन बार निकासी कर सकते हैं, जैसे घर खरीदने या बच्चों की पढ़ाई के लिए। रिटायर कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन मिलता है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल सरकारी सेवा पूरी की हो।
यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 है। इसे मिस करने पर आपका विकल्प NPS के तहत जारी रहेगा और UPS में स्विच नहीं किया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार, UPS का विकल्प चुनना फायदेमंद है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और ग्रेच्युटी चाहते हैं।
क्या UPS में स्विच करने के लिए सर्विस की न्यूनतम अवधि जरूरी है?
जी हां, UPS में स्विच करने के लिए आपके पास कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। हालांकि, अगर आप रिटायरमेंट से पहले UPS चुनते हैं, तो न्यूनतम पेंशन और ग्रेच्युटी के फायदे तुरंत लागू हो जाते हैं।
क्या मैं UPS में स्विच करने के बाद वापस NPS में लौट सकता हूं?
एक बार आप Form A2 के माध्यम से UPS विकल्प चुन लेते हैं, तो इसे वापस NPS में बदलना संभव नहीं है। इसलिए फैसले लेने से पहले अपने रिटायरमेंट और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान से देखें।
क्या UPS ऑप्शन में योगदान की दर अलग है?
हां, UPS में सरकार 18.5% और कर्मचारी 10% (बेसिक + DA) योगदान करते हैं। यह योगदान NPS से थोड़ा अलग है और रिटायरमेंट के समय न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करता है।
क्या UPS में आंशिक निकासी के लिए कोई सीमा है?
UPS में आप तीन साल के लॉक-इन के बाद तीन बार तक अपनी योगदान राशि का 25% तक निकाल सकते हैं। यह निकासी सिर्फ तक उद्देश्यों के लिए है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या गंभीर स्वास्थ्य खर्च।
अगर मैं 30 सितंबर तक UPS में स्विच नहीं करता, तो मेरी पेंशन प्रभावित होगी?
अगर आप अंतिम तारीख तक UPS में स्विच नहीं करते, तो आप NPS के तहत ही बने रहेंगे। इसका मतलब है कि न्यूनतम पेंशन और UPS के अन्य फायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए समय रहते विकल्प चुनना बेहद जरूरी है।
इसे भी पढ़ें- New Rules Alert: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे 8 बड़े नियम, जानें आप पर कितना असर
इसे भी पढ़ें-Gratuity Rules: कंपनी नहीं दे रही ग्रेच्युटी तो क्या करें?