UPS में स्विच करें या न करें? 30 सितंबर की डेडलाइन से पहले जानिए सबकुछ

Published : Sep 29, 2025, 11:54 AM IST
Unified Pension Scheme 2025

सार

Unified Pension Scheme 2025: अगर आप NPS में हैं, तो 30 सितंबर 2025 तक UPS में स्विच करना जरूरी है। UPS चुनने से न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन, टैक्स-फ्री निकासी और ग्रेच्युटी जैसे फायदे मिलते हैं। जानिए स्विच न करने पर क्या होगा? 

NPS to UPS Last Chance: अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और अभी तक NPS (National Pension System) में हैं, तो आपके लिए बड़ा अलर्ट है। UPS में स्विच करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 है। अगर आप इस डेट तक विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। बता दें कि सरकार ने अप्रैल 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जो आपके रिटायरमेंट के लिए गारंटीड न्यूनतम पेंशन और कई एक्स्ट्रा फायदे देती है। आइए जानते हैं UPS में स्विच न करने से क्या होगा...

UPS क्या है और क्यों है खास?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पेंशन विकल्प है, जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपए महीने की न्यूनतम पेंशन मिलती है और अपने अकाउंट से 60% तक की राशि टैक्स-फ्री निकासी करने की सुविधा भी होती है। UPS चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लाभ भी मिलते हैं। इसके अलावा, सरकार 18.5% और कर्मचारी 10% बेसिक सैलरी प्लस DA योगदान करते हैं। तीन साल के लॉक-इन के बाद कर्मचारी अपनी योगदान राशि का 25% तक तीन बार निकासी कर सकते हैं, जैसे घर खरीदने या बच्चों की पढ़ाई के लिए। रिटायर कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन मिलता है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल सरकारी सेवा पूरी की हो।

UPS में कौन-कौन स्विच कर सकता है?

  • 1 अप्रैल 2025 तक NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारी
  • 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वालों 30 दिन के अंदर विकल्प चुनना होगा।
  • 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी कर चुके रिटायर कर्मचारी
  • अगर कर्मचारी की नौकरी के आखिरी समय में निधन हो गया, तो उनके वैलिड लाइफ पार्टनरभी UPS चुन सकते हैं।

UPS में स्विच करने का तरीका क्या है

  • अगर आप UPS में स्विच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले Protean CRA वेबसाइट पर जाकर Form A2 डाउनलोड करें।
  • जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पहचान पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट अटैच करें।
  • ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें या अपने कार्यालय के हेड ऑफ ऑफिस या DDO को फिजिकली जमा करें।

अगर 30 सितंबर तक UPS स्विच नहीं किया तो क्या होगा?

यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 है। इसे मिस करने पर आपका विकल्प NPS के तहत जारी रहेगा और UPS में स्विच नहीं किया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार, UPS का विकल्प चुनना फायदेमंद है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और ग्रेच्युटी चाहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या UPS में स्विच करने के लिए सर्विस की न्यूनतम अवधि जरूरी है?

जी हां, UPS में स्विच करने के लिए आपके पास कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। हालांकि, अगर आप रिटायरमेंट से पहले UPS चुनते हैं, तो न्यूनतम पेंशन और ग्रेच्युटी के फायदे तुरंत लागू हो जाते हैं।

क्या मैं UPS में स्विच करने के बाद वापस NPS में लौट सकता हूं?

एक बार आप Form A2 के माध्यम से UPS विकल्प चुन लेते हैं, तो इसे वापस NPS में बदलना संभव नहीं है। इसलिए फैसले लेने से पहले अपने रिटायरमेंट और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान से देखें।

क्या UPS ऑप्शन में योगदान की दर अलग है?

हां, UPS में सरकार 18.5% और कर्मचारी 10% (बेसिक + DA) योगदान करते हैं। यह योगदान NPS से थोड़ा अलग है और रिटायरमेंट के समय न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करता है।

क्या UPS में आंशिक निकासी के लिए कोई सीमा है?

UPS में आप तीन साल के लॉक-इन के बाद तीन बार तक अपनी योगदान राशि का 25% तक निकाल सकते हैं। यह निकासी सिर्फ तक उद्देश्यों के लिए है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या गंभीर स्वास्थ्य खर्च।

अगर मैं 30 सितंबर तक UPS में स्विच नहीं करता, तो मेरी पेंशन प्रभावित होगी?

अगर आप अंतिम तारीख तक UPS में स्विच नहीं करते, तो आप NPS के तहत ही बने रहेंगे। इसका मतलब है कि न्यूनतम पेंशन और UPS के अन्य फायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए समय रहते विकल्प चुनना बेहद जरूरी है।

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