Gratuity Legal Rights: ग्रेच्युटी सिर्फ सैलरी का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और लॉयल्टी का कानूनी इनाम है। 4 साल 8 महीने काम करने वाले भी 5 साल के हिसाब से हकदार माने जाते हैं। अगर कंपनी भुगतान नहीं करती, तो आप एक्शन ले सकते हैं।
Gratuity Legal Actions: अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी के अलावा भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। इनमें से एक ग्रेच्युटी भी। यह आपकी कंपनी में लंबे समय तक काम करने की मेहनत का इनाम होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ 5 साल काम करने पर ही ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन असल में अगर आपने 4 साल 240 दिन यानी 4 साल 8 महीने तक काम किया है, तो भी आपको 5 साल की सर्विस के हिसाब से ग्रेच्युटी मिल सकती है। लेकिन समस्या तब आती है जब कंपनी इसे देने में आनाकानी करे। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत शिकायत करके आप बिना झंझट के अपनी ग्रेच्युटी पा सकते हैं। यहां स्टेप-बाय-स्टेप तरीका...
ग्रेच्युटी पाने का पहला स्टेप क्या है?
अगर कंपनी आपके ग्रेच्युटी का पैसा रोक रही है, तो आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस में यह स्पष्ट किया जाता है कि आप कितने साल कंपनी में काम कर चुके हैं और क्यों आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। साथ ही एक निश्चित समय सीमा भी दी जाती है, जैसे 15 या 30 दिन, जिसके भीतर भुगतान होना चाहिए। यह कदम कंपनी को औपचारिक तौर पर आपके अधिकार की जानकारी देता है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आधार तैयार करता है।
अगर नोटिस के बाद भी कंपनी ग्रेच्युटी न दे तो क्या करें?
अगर नोटिस के बाद भी कंपनी भुगतान नहीं करती, तो अगला कदम है जिला श्रम आयुक्त से शिकायत करना। श्रम आयुक्त मामले की पूरी जांच करता है, दोनों पक्षों से सुनवाई करता है और अगर कंपनी दोषी पाई जाती है, तो न सिर्फ आपको ग्रेच्युटी की राशि दी जाती है, बल्कि उस पर ब्याज और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ब्याज उस तारीख से लगता है जिस दिन से ग्रेच्युटी का भुगतान होना चाहिए था।
ग्रेच्युटी कितने दिनों में मिलती है?
ग्रेच्युटी पाने के लिए नियम यह भी कहते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद 30 दिनों के भीतर राशि आपके बैंक खाते में जमा हो जानी चाहिए। अगर आपकी नौकरी के दौरान किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो 5 साल की शर्त लागू नहीं होती। इस स्थिति में पूरी राशि आपके नॉमिनी को दी जाती है, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
क्या कंपनी ग्रेच्युटी रोक सकती है?
कुछ परिस्थितियों में कंपनी ग्रेच्युटी रोक सकती है। अगर कर्मचारी पर धोखाधड़ी, चोरी या गंभीर लापरवाही का आरोप है, तो कंपनी भुगतान रोक सकती है। लेकिन इसके लिए कंपनी को सबूत और कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। इसके बाद सुनवाई होगी और दोष साबित होने पर ही नुकसान की राशि काटी जा सकती है। पूरी ग्रेच्युटी रोकना कंपनी के लिए संभव नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
ग्रेच्युटी कितने साल काम करने के बाद मिलती है?
आमतौर पर 5 साल लगातार सर्विस देने के बाद, लेकिन अगर आपने 4 साल 240 दिन (लगभग 4 साल 8 महीने) काम किया है, तो भी आपको 5 साल की सर्विस के हिसाब से ग्रेच्युटी मिल सकती है।
अगर कंपनी ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दे तो क्या करें?
पहले लीगल नोटिस भेजें। अगर फिर भी पैसा न मिले, तो जिला श्रम आयुक्त से शिकायत करें।
ग्रेच्युटी के लिए आवेदन करने के बाद पैसा कितने दिनों में मिलेगा?
आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर आपका पैसा बैंक खाते में जमा होना चाहिए।
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?
5 साल की शर्त लागू नहीं होती। पूरी ग्रेच्युटी नॉमिनी को मिलती है।
अगर कंपनी गलत तरीके से ग्रेच्युटी रोक रही है तो क्या जुर्माना लगेगा?
हां, जिला श्रम आयुक्त दोष सिद्ध होने पर ग्रेच्युटी के साथ जुर्माना और ब्याज भी लगा सकते हैं।
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