जानिए 80C से कैसे लेते हैं छूट
दरअसल, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत अभी EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर छूट लिया जा सकता है।