
Union Budget 2025 new income tax regime: केंद्र सरकार ने आर्थिक गति बढ़ाने के लिए कंज्यूमर खर्च को बढ़ाने के लिए टैक्सपेयर्स को राहत देने का ऐलान करते हुए इनकम टैक्स रेट्स में कटौती की है। इस वित्तीय वर्ष के लिए पेश बजट में निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। नए टैक्स स्लैब से मध्यमवर्ग को राहत तो मिलेगा ही इससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। नई टैक्स व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट होगी लेकिन टैक्सपेयर्स को पुरानी व्यवस्था चुनने का भी विकल्प मिलेगा।
टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव के बाद आम आदमी के मन में तमाम तरह के सवाल उठते हैं। सरकार ने इस बदलाव को लेकर पूछे जाने वाले प्रमुख सवालों (FAQs) के जवाब भी जारी किए हैं। आइए जानते हैं नई व्यवस्था से जुड़े अहम बिंदु:
नई कर प्रणाली में कर की दरों और स्लैब को लचीला बनाया गया है लेकिन इसमें कोई कटौती या छूट (जैसे धारा 80JJAA, 80M, स्टैंडर्ड डिडक्शन) को छोड़कर अन्य लाभ नहीं मिलेंगे।
₹3 लाख तक – कोई कर नहीं
₹3-7 लाख – 5%
₹7-10 लाख – 10%
₹10-12 लाख – 15%
₹12-15 लाख – 20%
₹15 लाख से अधिक – 30%
₹4 लाख तक – 0%
₹4-8 लाख – 5%
₹8-12 लाख – 10%
₹12-16 लाख – 15%
₹16-20 लाख – 20%
₹20-24 लाख – 25%
₹24 लाख से अधिक – 30%
नई कर व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते करदाता आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करें।
यह लाभ केवल नई कर व्यवस्था में मिलेगा जो कि डिफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी। कर-मुक्त आय का लाभ उठाने के लिए केवल आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना आवश्यक होगा, कोई अन्य प्रक्रिया नहीं।
पहले 12 लाख रुपये की वार्षिक आय पर ₹80,000 कर चुकाना पड़ता था लेकिन नई कर व्यवस्था में अब कोई कर नहीं देना होगा।
हां, नई कर व्यवस्था में कर-मुक्त आय सीमा ₹12 लाख कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
नई कर व्यवस्था में ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध होगा। यानी जिनकी आय ₹12.75 लाख तक होगी, वेतन कटौती के बाद उन्हें कर देने की जरूरत नहीं होगी।
पुरानी कर व्यवस्था में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 8.75 करोड़ करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल किया है। इनमें से जो लोग नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे, उन्हें कर दरों में कटौती का सीधा लाभ मिलेगा।
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