वित्त मंत्री द्वारा 18 सितंबर को लॉन्च होने वाली NPS 'वात्सल्य' स्कीम के तहत माता-पिता बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश कर सकेंगे। इसके जरिये बच्चे के वयस्क होने तक एक बड़ी रकम जमा की जा सकती है।
NPS Vatsalya Scheme Launch Date: बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS 'वात्सल्य' स्कीम का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री इसे 18 सितंबर को दिल्ली में लॉन्च करने जा रही हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में सब्सक्राइब करने के लिए इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही स्कीम से जुड़े अन्य जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्कीमत में जुड़ने वाले नाबालिग सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (Permanent Retirement Account Number) भी सौपेंगी।
क्या है NPS 'वात्सल्य' स्कीम
एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में इन्वेस्ट करके बड़ी बचत कर सकते हैं। इससे लंबी अवधि में या बच्चे के बालिग होने तक एक बड़ी रकम इकट्ठा की जा सकेगी। इस स्कीम में निवेशकों को फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन भी मिलते हैं। इस स्कीम के तहत पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर सालाना 1000 रुपए जमा कर सकते हैं। वहीं, इसमें अधिकतम योगदान की कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम को PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण रेगुलेट करेगा।
10,000 की SIP से बनेगा 63 लाख का भारी-भरकम फंड
अगर आपका बच्चा अभी तीन साल का है और आप NPS Vatsalya Scheme में हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो 15 साल की अवधि में उसके नाम से 63 लाख रुपए का फंड जमा हो जाएगा। जब नाबालिग की उम्र 18 साल हो जाएगी तो उसका एनपीएस वात्सल्य योजना अकाउंट एक रेगुलर एनपीएस खाते में आसानी से बदल जाएगा। ये स्कीम बच्चे की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से एक बड़ा फंड तैयार करने में मदद करेगी।
क्या है NPS?
NPS एक तरह से सरकार की पेंशन स्कीम है, जिसमें नौकरी के बाद रेगुलर पेंशन मिलती है। भारत सरकार ने इसे 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। शुरुआत में ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही थी, लेकिन 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया। इसके बाद से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कर्मचारी, जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है वो चाहे तो इस स्कीम के तहत अपना खाता खुलवा सकता है।
NPS में बेसिक सैलरी का 10% अंशदान
NPS स्कीम में नौकरी के दौरान एक निश्चित रकम खाते में जमा होती रहती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में पैसा मिल सके। इसमें कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत अंशदान करना पड़ता है, वहीं केंद्र सरकार अपनी तरफ से 14% मिलाती है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता है। 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद NPS से कुल मैच्योरिटी की 60 प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं।
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