GST घटने से आम आदमी के लिए क्या? 10 सवाल-जवाब में जानें कैसे और कितना फायदा

Published : Sep 04, 2025, 02:42 PM IST
GST New Tax Slabs

सार

सरकार ने आम लोगों को प्री-दिवाली गिफ्ट दिया है। बुधवार 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने डेली यूज में आने वाली कई चीजों को सस्ता करने का फैसला किया है। इन बदलावों का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। 

GST New Tax Slab: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सरकार ने आम आदमी को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये बदलाव नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होंगे। सवाल-जवाब में जानते हैं नए जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स में आम आदमी के लिए क्या-क्या और उसे कितना फायदा होगा?

सवाल नंबर 1- जीएसटी परिषद ने 2025 में किस बड़े बदलाव को मंज़ूरी दी है?

जवाब- जीएसटी परिषद ने जीएसटी स्लैब को घटाकर अब मुख्यतः दो दरें कर दी हैं। ये 5% और 18% हैं। इसके अलावा लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का स्पेशल स्लैब भी रहेगा। नए जीएसटी रिफॉर्म से 5%, 12%, 18% और 28% के पिछले चार स्लैब अब सिम्प्लीफाइ हो गए हैं।

ये भी पढ़ें : New GST Rate List: साबुन-शैंपू से घी-मक्खन तक, रोजाना इस्तेमाल होनेवाले ये आइटम होंगे सस्ते

सवाल नंबर 2- नई जीएसटी दरें कब लागू होंगी?

जवाब- नई जीएसटी दरें आम तौर पर 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। हालांकि, कुछ वस्तुओं जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और कुछ तंबाकू उत्पादों के लिए अलग समय-सीमा है।

सवाल नंबर 3- कौन सी वस्तुएं विशेष 40% जीएसटी स्लैब में आएंगी?

जवाब- 40% का स्लैब हाई लेवल की लग्ज़री कारों, तंबाकू उत्पादों (पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी, आदि), चुनिंदा परिवहन और इम्पोर्टेड पर्सनल उपयोग की वस्तुओं जैसे बड़ी कारों, याट आदि पर लागू होगा।

सवाल नंबर 4- तंबाकू और उससे बने प्रोडक्ट्स पर GST की नई दर कब से लागू होगी?

जवाब: तंबाकू से बने प्रोडक्ट जैसे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला आदि पर अभी 28% GST के साथ कंपन्सेशन सेस लगता है, जो अलग-अलग प्रोडक्ट के हिसाब से 5% से लेकर 290% तक हो सकता है। मसलन, गुटखा पर 204% और अनप्रोसेस्ड तंबाकू पर 71% सेस लगता है। नई 40% GST दर इन पर तब अप्लाई होगी, जब सेस का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। इसकी फाइनल डेट वित्त मंत्री और GST काउंसिल मिलकर तय करेंगे।

सवाल नंबर 5- होटल क्षेत्र के लिए जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं?

जवाब- होटलों के लिए डिक्लेयर टैरिफ सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है और अब ग्राहकों से लिए गए एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू पर जीएसटी लगाया जाएगा। हालांकि, 7500 रुपए प्रतिदिन से अधिक रूम रेट वाले होटलों पर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18% जीएसटी लगेगा।

सवाल नंबर 6- पुरानी कारों के लिए जीएसटी में कैसे सुधार किया गया है?

जवाब- मार्जिन मूल्य (सेलिंग प्राइस में से माइनस परचेज प्राइस) पर 18% की एक समान जीएसटी दर अब सभी पुरानी कारों पर लागू होगी। चाहे इंजन या फ्यूल का टाइप कुछ भी हो। यदि नुकसान होता है, तो कोई जीएसटी लागू नहीं होगा।

सवाल नंबर 7- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी) रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है?

जवाब- 1 अप्रैल, 2025 से, एक ही PAN के तहत कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले बिजनेस को ब्रांचों के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से ISD रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा।

सवाल नंबर 8- क्या जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में कोई बदलाव हुए हैं?

जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 फार्मेट में अब डिटेल्ड इनवॉइस लेवल टीडीएस/टीसीएस रिपोर्टिंग की जरूरत होगी। 1 नवंबर, 2024 से टैक्स पीरियड को छोड़ने से बचने के लिए सीक्वेंशियल फाइलिंग लागू किया गया है।

सवाल नंबर 9- जीएसटी की दरें कम करने से सरकार पर कितना बोझ बढ़ेगा?

जवाब- डेली यूज के सामानों पर टैक्स घटाने से शुरुआती दौर में सरकार पर काफी बोझ बढ़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक, इससे सरकार को सालाना 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कंजम्पशन बढ़ने से आगे चलकर इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी।

सवाल नंबर 10- जीएसटी बदलावों से आम आदमी को क्या फायदा होगा?

जवाब- रोजमर्रा के सामान और खाने-पीने के आइटम सस्ते होने की वजह से आम जनता को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा भी कई फायदे हैं।

  • पर्सनल, फैमिली, और बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स हट गया है। इससे बीमा लेना सस्ता होगा।
  • सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है, जिससे घर बनाने का खर्च कम होगा।
  • कैंसर और गंभीर बीमारियों की 33 जरूरी दवाएं अब टैक्स-फ्री होंगी, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा।
  • TV, एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब 28% से 18% टैक्स में आएंगे, जिससे इनके दाम भी घटेंगे।
  • छोटी कारें और 350cc तक की बाइक्स पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा, जिससे ये भी सस्ती हो जाएंगी।

ये भी देखें : 22 सितंबर से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST नहीं, होगी पैसे की बचत

PREV
Read more Articles on

Recommended Stories

कौन हैं यशस्विनी जिंदल? देश के एक बड़े औद्योगिक घराने से ताल्लुक
IndiGo Owner: 28 की उम्र में सबकुछ खोने वाला लड़का कैसे बना No.1 एयरलाइन का बॉस?