G-20 सम्मेलन के दौरान घर की छत पर न करें ऐसी गलती, वरना हो सकती है जेल

Published : Sep 07, 2023, 03:29 PM IST
g20 summit 2023

सार

जी20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसकी वजह से आसपास की सड़कों पर आवाजाही नहीं रहेगी। सुरक्षा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं।

बिजनेस डेस्क : दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन बस शुरू होने वाला है। तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री इस सम्मेलन में शामिल होने भारत आ रहे हैं। इसमें अमेरिकी प्रेसीडेंट जो बाइडेन से लेकर यूके के पीएम ऋषि सुनक तक शामिल हैं। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने शहर में कई प्रतिबंध लगाए हैं और ट्रैफिक एडवायजरी (G20 Summit 2023 Advisory) जारी की है। ऐसे में अगर कोई इन प्रतिबंधों को अनदेखा करता है या उसे तोड़ता है तो उसे जेल भी हो सकती है। दिल्ली में जिन लोगों का घर है, उन्हें घर की छत पर कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है।

इन रास्तों से भूलकर भी न गुजरें

जी20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसकी वजह से आसपास की सड़कों पर आवाजाही नहीं रहेगी। क्योंकि सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधि राजघाट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) और भारतीय कृषि रिसर्च संस्थान (IARI) भी जाएंगे। इन दो दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी के कई रूट प्रभावित रहेंगे। सुरक्षा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं।

G20 के दौरान दिल्ली में सफर करें तो ध्यान दें

  • NH48 पर धौला कुआं की तरफ आने वाले किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहां से राव तुला राम मार्ग-ओलाफ पाल्मे मार्ग की ओर यातायात मोड़ा जाएगा।
  • आश्रम चौक, भैरों मार्ग और पुराना किला रोड से आगे मथुरा रोड पर भी आवाजादी बंद रहेगी।
  • शिखर सम्मेलन के दौरान जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर भारी वाहन का प्रवेश नहीं होगा।
  • यात्रियों को सलाह दी गई है कि गाड़ी से निकलें तो सभी अपडेट्स और डॉक्यूमेंट्स साथ रखें।
  • वेस्ट मटेरियल, खानपान, हाउसकीपिंग और दूसरी होटल की सर्विस में लगी गाड़ियां आ जा सकेंगी।
  • एंबुलेंस और दूसरे चिकित्सा आपातकालीन वाहन आ जा सकेंगे।

घर की छत पर भूलकर भी न करें ये काम

दिल्ली के कुछ इलाकों में जी20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान उस इलाके में पैरा ग्लाइडिंग, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर्स और एयरक्रॉफ्ट, स्काई डाईविंग, माइक्रोलाइट एयरक्रॉफ्ट, हॉट एयर बैलून्स और पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 12 सितंबर तक यह आदेश लागू रहेगा। इस दौरान अगर कोई भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस एक्शन ले सकती है। उसे जेल भी भेजा जा सकता है।

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