क्या बढ़ेगी ITR की डेडलाइन, चूक गए तो जानें कितना भरना पड़ेगा जुर्माना

इनकम टैक्स फाइल करने आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में जो लोग अब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, उनकी मांग है कि डेडलाइन बढ़ाई जाए। अगर आपने भी तय डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो जुर्माना देना पड़ सकता है।

Ganesh Mishra | Published : Jul 28, 2023 9:00 AM IST

Income Tax Filing Deadline: इनकम टैक्स फाइल करने आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में जो लोग अब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, उनकी मांग है कि डेडलाइन बढ़ाई जाए। हालांकि, सरकार का साफ कहना है कि फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में अगर आपने भी अब तक ITR फाइल नहीं किया है, तो जल्दी करें, वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अब तक 4 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 जुलाई तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। वहीं पिछले साल 31 जुलाई तक 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को लगातार मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए आईटीआर भरने की अपील कर रहा है।

ITR डेडलाइन खत्म होने के बाद लगेगी लेट फीस
अगर आपने भी अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास अब सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं। हालांकि, 31 जुलाई के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो सकेंगे, लेकिन तब आपको इसके लिए लेट फीस या जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि लेट फीस के साथ आईटीआर भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2023 तक है। ऐसे में अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो फौरन आईटीआर फाइल कर दें।

31 जुलाई के बाद कितना लगेगा जुर्माना?

बता दें कि 31 जुलाई, 2023 के बाद आईटीआर फाइल करने वालों को लेट फीस देनी होगी। इसके तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे बतौर जुर्माना 5 हजार रुपए भरने होंगे।

घर बैठे ऐसे फाइल करें ITR

स्टेप 1- सबसे पहले Income Tax Department के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाएं। यहां मांगी गई डिटेल्स भरें।

स्टेप 2- आपका अकाउंट पहले से बना है तो लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्टर करें। इसके बाद ID-पासवर्ड डाल कर लॉगिन करें।

स्टेप 3- लॉगिन के बाद e-File पर जाएं। यहां File Income Tax Return विकल्प को चुनें।

स्टेप 4- अब आपको असेसमेंट ईयर (Assessment Year) चुनने का विकल्प मिलेगा। अगर 2023 के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें।

स्टेप 5 - अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। अगर आप सैलरीड हैं तो ITR-1 फॉर्म को चुनें। इसे सिलेक्ट करते ही फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।

स्टेप 6 - अब Filling Type में जाकर 139(1)- Original Return को सिलेक्ट करें। आपने जो फार्म डाउनलोड किया था, वो ओपन हो जाएगा।

स्टेप 7 - अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ठीक तरह से भरें। इसमें सैलरी स्लिप, फॉर्म-16, बैंक अकाउंट डिटेल्स और फोन नंबर भरें।

स्टेप 8 - सभी जानकारी अच्छी तरह क्रॉस चेक करके ITR सबमिट कर दें।

स्टेप 9 - ITR सबमिट करने के बाद इसे ई-वेरिफाई करना जरूरी होता है। वैलिडेशन के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें।

स्टेप 10 - इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3-4 हफ्ते में ITR प्रॉसेस करता है। इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। आप अपने ITR का स्टेटस जानने के लिए एक्नॉलेजमेंट और मोबाइल नंबर डालकर उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

ये भी देखें :

ITR भरते ही आ जाए नोटिस तो घबराएं नहीं, आगे से ध्यान रखें ये बातें

Read more Articles on
Share this article
click me!