जोंटा इंफ्राटेक के एमडी राज कुमार चेल्लप्पन पिल्लई कोर्ट की शरण में: जर्मन बिजनेसमैन से धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत के लिए किया आवेदन

Published : Apr 03, 2023, 11:13 PM ISTUpdated : Apr 03, 2023, 11:23 PM IST
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सार

पैट्रिक बाउर ने बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। 

Raj Kumar Chellappan Pillai anticipatory bail plea: जोंटा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक राज कुमार चेल्लप्पन पिल्लई ने जर्मन व्यवसायी पैट्रिक बाउर द्वारा दायर धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बेंगलुरु एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को कोर्ट मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाएगी। पैट्रिक बाउर ने बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है।

पैट्रिक के वकील ने एशियानेट न्यूज़ दी जानकारी

पैट्रिक बाउर के वकील ने एशियानेट न्यूज को बताया कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए गए हैं। ज़ोंटा इंफ्राटेक द्वारा 20 करोड़ रुपये के एसबीएलसी (स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट) जारी करने के लिए लाभ शेयर के रूप में 82 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। एसबीएलसी अभी तक जारी नहीं किया गया है। पैट्रिक के वकील ने कहा कि इससे उनके मुवक्किल को भारी नुकसान हुआ है और राजकुमार को इसकी भरपाई करनी होगी। पैट्रिक के वकील एडवोकेट प्रतीक ने यह भी कहा कि जोंटा कंपनी के कार्यकारी निदेशक श्रीजू नायर ने धमकी दी कि केस दर्ज होने पर वे और पैसे नहीं देंगे।

कौन हैं पैट्रिक बाउर?

पैट्रिक बाउर, फोर्कलिफ्ट ट्रकों और वेस्ट कंटेनर्स के लिए अटैचमेंट के विकास और निर्माण व्यवसाय व रिसाइक्लिंग का व्यवसाय चलाते हैं। वह Zonta Infratech Private Limited के शेयरधारक और निदेशक भी हैं।

यह है पूरा मामला

पूर्व एलडीएफ संयोजक वैक्कोम विश्वन के दामाद राजकुमार चेल्लप्पन पिला द्वारा संचालित बेंगलुरु स्थित फर्म को कोच्चि में ब्रह्मपुरम वेस्ट डंप यार्ड में आग लगने के लिए दोषी ठहराया गया है। कंपनी को कथित रूप से 'अनुभव आवश्यकताओं का उल्लंघन' करने के बावजूद 54 करोड़ रुपये के कचरे से ऊर्जा के अनुबंध से अवार्ड किया गया था। जब घातक आग के बाद गर्मी बढ़ गई तो ज़ोंटा ने एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के बेटे द्वारा संचालित कंपनी को उप-ठेका दिया।

8 मार्च, 2023 की अपनी प्राथमिकी में जर्मन व्यवसायी ने राजकुमार पर धन की हेराफेरी और विश्वास भंग करने का आरोप लगाया। प्राथमिकी राजकुमार पर आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत दर्ज की गई है।

पैट्रिक ने ज़ोंटा में इक्विटी के रूप में 1.5 मिलियन यूरो और बाहरी वाणिज्यिक उधार के माध्यम से 2.5 मिलियन यूरो का निवेश किया। ज़ोंटा ने 2018 में बेंगलुरु में अपनी आगामी परियोजना के लिए 2.28 मिलियन यूरो के अतिरिक्त वित्त की मांग करते हुए उनसे संपर्क किया था। 2.28 मिलियन यूरो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) पहले के निवेश के अतिरिक्त था। राजकुमार ने भरोसा हासिल किया और पैट्रिक की कंपनी बाउर जीएमबीएच को एसबीएलसी का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया।

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