NPS Rule Change 2022: नेशनल पेंशन योजना में निवेश से पहले जान लें ये 5 नए नियम, क्या होगा असर?

नेशनल पेंशन सिस्टम केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक ऐच्छिक पेंशन योजना है। इसमें निवेशक को इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। हालांकि, 1 सितंबर से इससे जुड़े नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं। 

National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक ऐच्छिक पेंशन योजना है। इसमें निवेशक को इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। एनपीएस में निवेशक 75 फीसदी इक्विटी में निवेश का विकल्प भी चुन सकता है। इसके साथ ही वो स्कीम की अवधि पूरी होने के बाद अपनी कुल जमा राशि का 60 प्रतिशत तक निकाल भी सकता है। वहीं, बाकी 40 प्रतिशत राशि का उपयोग एन्युटी के लिए किया जाता है। ताकि इन्वेस्ट करने वाले को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिल सके। पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। 

1- एनपीएस का खाता खोलने वाले POP को कमीशन : 
अब एनपीएस का खाता खोलने वाले प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) को कमीशन मिलेगा। पीओपी में बैंक, एनबीएफसी और अन्य इकाइयां आती हैं। ये एनपीएस में लोगों का रजिट्रेशन करने के साथ ही सब्‍सक्राइबर्स को और भी कई सुविधाएं उपलब्‍ध कराती हैं। यह नियम 1 सितंबर, 2022 के लागू कर दिया गया है।

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2- निवेश राशि पर मिलेगा 0.20% कमीशन 
पीएफआरडीए के नए नियमों के मुताबिक,  1 सितंबर, 2022 से POP को दिया जाने वाला ट्रेल कमीशन न्यूनतम 15 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए या फिर निवेश राशि का 0.20 प्रतिशत होगा। यह कमीशन ग्राहक से ही लिया जाएगा। इसे निश्चित अंतराल पर उनके निवेश वाली यूनिट की संख्या को कम करके वसूला जाएगा। 

3- एनपीएस ई-नॉमिनेशन
पीएफआरडीए ने हाल ही में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ई-नॉमिनेशन प्रोसेस को बदल दिया है। नए नियम के मुताबिक नोडल ऑफिस को अब यह अधिकार होगा कि वह एनपीएस अकाउंट होल्डर की ओर से दिए गए ई-नॉमिनेशन के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगर नोडल ऑफिस 30 दिन में उस पर कोई कर्रवाई नहीं करता है, तो ई- नॉमिनेशन का आवेदन अपने आप सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) में चला जाएगा। 

4- क्रेडिट कार्ड से एनपीएस में भुगतान नहीं : 
पीएफआरडीए की ओर से जारी किए गए नए नियम के तहत अब टियर-2 शहरों में रहने वाले एनपीएस खाताधारक क्रेडिट कार्ड के जरिए एनपीएस में योगदान नहीं दे पाएंगे। पीएफआरडीए की ओर से इस नोटिफिकेशन को 3 अगस्त 2022 को निकाला गया था। इसके बाद से ही टियर-2 शहरों में एनपीएस खाताधारकों पर क्रेडिट कार्ड से योगदान पर रोक लगा दी गई।

5-एन्युटी प्लान के लिए अलग फॉर्म नहीं : 
एनपीएस मैच्योर होने के वक्त ग्राहक को एन्युटी के लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले एनपीएस ग्राहकों को पीएफआरडीए में एक एग्जिट फॉर्म भरना होता था। साथ में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एन्युटी प्लान खरीदने के लिए डिटेल प्रपोजल फॉर्म भरना होता था। इसी आधार पर पेंशन मिलती थी। अब प्रपोजल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एग्जिट फॉर्म से ही एन्युटी प्लान के लिए आवेदन हो जाएगा।

क्या है एनपीएस?
NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। राष्ट्रीय पेंशन योजना रिटायरमेंट के लिए एक स्वैच्छिक और लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट स्‍कीम है। बता दें कि देश में 35 लाख करोड़ रुपए का पेंशन फंड है। इसमें से 22% यानी 7.72 लाख करोड़ रुपए NPS के पास हैं। वहीं EPFO 40%हिस्से को मैनेज करता है।

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