कैश डिपोजिट, विड्रॉल और पोस्ट ऑफिस से जुड़े पैन कार्ड के नए रूल, यहां जानें सबकुछ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि एक वित्तीय वर्ष में बैंकों से इस तरह के हाई वैल्यू डिपोजिट या विड्रॉल के लिए और बैंक या डाकघर में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए पैन या आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Asianet News Hindi | Published : May 12, 2022 8:06 AM IST

बिजनेस डेस्क। सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक जमा करने या निकालने के लिए पैन या आधार को उद्धृत करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि एक वित्तीय वर्ष में बैंकों से इस तरह के हाई वैल्यू डिपोजिट या विड्रॉल के लिए और बैंक या डाकघर में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए पैन या आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि पैन कार्ड के नए नियम कौन से हैं।

बैंकों, डाकघरों में कैश डिपोजिट या विड्रॉल पर पैन कार्ड के नए नियम
1)
एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक बैंक खातों या डाकघर में 20 लाख रुपए से अधिक कैश डिपोजिट या विड्रॉल के लिए पैन या आधार का उल्लेख करना होगा।

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2) 20 लाख रुपए की लिमिट एक वर्ष में सभी डिपोजिट या सभी विड्रॉल के योग के लिए है।

3) यह नियम सहकारी बैंकों में भी लागू होगा।

4) सीबीडीटी ने पैन प्राप्त करने और उद्धृत करने के लिए नए ट्रांजेक्शन को निर्धारित करते हुए आयकर नियम, 1962 में संशोधनों को नोटिफाई किया है।

5) सर्कूलर के अनुसार टर्म ट्रांजेक्शन में एक या एक से अधिक बैंक अकाउंट्स के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या उससे अधिक की नकद राशि जमा/निकासी शामिल है। यह अकाउंट न केवल कमर्शियल बैंक बल्कि सहकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट भी शामिल है।

6) सीबीडीटी ने निर्धारित किया है कि नए नियम के तहत किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या धारा 139ए में संदर्भित प्रमाणीकरण के लिए बोर्ड के अनुमोदन से प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या आयकर महानिदेशक (सिस्टम) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी। ।

7) प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या आयकर महानिदेशक (सिस्टम) स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानक निर्धारित करेंगे।

8) अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इन लेन-देन करने का इरादा रखता है, उसे उस तारीख से कम से कम सात दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना चाहिए जिस दिन लेनदेन करने का इरादा है।

9) यदि कोई व्यक्ति जो बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलना चाहता है, तो उसे पैन का उल्लेख करना होगा।

10) एक दिन में किए गए 50,000 रुपए से अधिक के बैंक जमा पर पैन उद्धृत करने की आवश्यकता है।

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