
November 2026 Income Tax Deadlines: अगर आप टैक्स भरते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते-बेचते हैं या क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अहम है। इस महीने इनकम टैक्स विभाग की 5 बड़ी डेडलाइंस आ रही हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी तारीख मिस कर दी, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। ऐसे में टैक्स से जुड़े काम समय पर कर लेना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आपको किस तारीख तक कौन सा जरूरी काम निपटाना है...
अगर आप बिजनेस चलाते हैं और आपने अक्टूबर के महीने में किसी पेमेंट पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) या TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) काटा है, तो उसे हर हाल में 7 नवंबर तक सरकार के खाते में जमा कर दें। इसके अलावा, अगर किसी ने TDS कटने से बचने के लिए फॉर्म 127 दिया है, तो उसे भी इसी तारीख तक ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
अगर आपने सितंबर के महीने में कोई मकान या जमीन खरीदी है, बहुत ज्यादा किराया दिया है, या फिर क्रिप्टो (Virtual Digital Assets) में लेन-देन किया है और उस पर TDS काटा है, तो उसका TDS सर्टिफिकेट (Form 132) जारी करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है।
ये तारीख भी टैक्स काटने वालों के लिए जरूरी है। सैलरी (Salary) को छोड़कर बाकी इनकम पर काटे गए टैक्स का सर्टिफिकेट (फॉर्म 131) 15 नवंबर तक देना जरूरी है। इसी तरह TCS का सर्टिफिकेट (फॉर्म 133) जारी करने की लास्ट डेट भी यही है। ये सर्टिफिकेट टैक्सपेयर्स को यह चेक करने में मदद करता है कि उनका कितना टैक्स कटा है।
इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी राहत देते हुए ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। लेकिन ध्यान दें: यह छूट आम नौकरीपेशा लोगों के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन कंपनियों या बिजनेसमैन के लिए है, जिनके खातों का 'ऑडिट' (Audit) होता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो ब्याज और पेनाल्टी से बचने के लिए तुरंत अपना टैक्स जमा करके ITR फाइल कर दें।
महीने की आखिरी तारीख यानी 30 नवंबर उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस विदेशों से जुड़ा है (Transfer Pricing)। ऐसे लोगों को अपनी ITR 30 नवंबर तक फाइल करनी है। इसके अलावा, अक्टूबर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर, भारी किराया या क्रिप्टो पर काटे गए TDS की पूरी डिटेल (Form 141) भी 30 नवंबर तक ही जमा करनी होगी।
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