ALERT: नवंबर में भूलकर भी मिस न करें ये 5 डेडलाइंस, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Published : Nov 01, 2026, 07:00 AM IST
November 2026

सार

November 2026 Deadlines: नवंबर में इनकम टैक्स की 5 बड़ी डेडलाइंस आ रही हैं। 7 से 30 नवंबर के बीच TDS, TCS और ऑडिट वालों के लिए ITR फाइल करना बेहद जरूरी है।

November 2026 Income Tax Deadlines: अगर आप टैक्स भरते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते-बेचते हैं या क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अहम है। इस महीने इनकम टैक्स विभाग की 5 बड़ी डेडलाइंस आ रही हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी तारीख मिस कर दी, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। ऐसे में टैक्स से जुड़े काम समय पर कर लेना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आपको किस तारीख तक कौन सा जरूरी काम निपटाना है...

7 नवंबर: अक्टूबर का TDS और TCS जमा करें

अगर आप बिजनेस चलाते हैं और आपने अक्टूबर के महीने में किसी पेमेंट पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) या TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) काटा है, तो उसे हर हाल में 7 नवंबर तक सरकार के खाते में जमा कर दें। इसके अलावा, अगर किसी ने TDS कटने से बचने के लिए फॉर्म 127 दिया है, तो उसे भी इसी तारीख तक ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

14 नवंबर: प्रॉपर्टी-किराया या क्रिप्टो वालों के लिए खास

अगर आपने सितंबर के महीने में कोई मकान या जमीन खरीदी है, बहुत ज्यादा किराया दिया है, या फिर क्रिप्टो (Virtual Digital Assets) में लेन-देन किया है और उस पर TDS काटा है, तो उसका TDS सर्टिफिकेट (Form 132) जारी करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है।

15 नवंबर: TDS या TCS सर्टिफिकेट

ये तारीख भी टैक्स काटने वालों के लिए जरूरी है। सैलरी (Salary) को छोड़कर बाकी इनकम पर काटे गए टैक्स का सर्टिफिकेट (फॉर्म 131) 15 नवंबर तक देना जरूरी है। इसी तरह TCS का सर्टिफिकेट (फॉर्म 133) जारी करने की लास्ट डेट भी यही है। ये सर्टिफिकेट टैक्सपेयर्स को यह चेक करने में मदद करता है कि उनका कितना टैक्स कटा है।

21 नवंबर: ITR फाइल करने की नई डेट

इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी राहत देते हुए ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। लेकिन ध्यान दें: यह छूट आम नौकरीपेशा लोगों के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन कंपनियों या बिजनेसमैन के लिए है, जिनके खातों का 'ऑडिट' (Audit) होता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो ब्याज और पेनाल्टी से बचने के लिए तुरंत अपना टैक्स जमा करके ITR फाइल कर दें।

30 नवंबर: विदेश में बिजनेस और फॉर्म 141

महीने की आखिरी तारीख यानी 30 नवंबर उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस विदेशों से जुड़ा है (Transfer Pricing)। ऐसे लोगों को अपनी ITR 30 नवंबर तक फाइल करनी है। इसके अलावा, अक्टूबर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर, भारी किराया या क्रिप्टो पर काटे गए TDS की पूरी डिटेल (Form 141) भी 30 नवंबर तक ही जमा करनी होगी।

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