अब 30 जून तक पैन को आधार से करा सकते हैं लिंक, घर बैठे मिनटों में हो जाएगा पूरा प्रोसेस

पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक कराने की समय सीमा अब 30 जून हो गई है। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 था। अब 30 जून तक आधार लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी नहीं की गई, तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा और उसके इस्तेमाल पर जुर्माना देना होगा।

बिजनेस डेस्क। पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक कराने की समय सीमा अब 30 जून हो गई है। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 था। अब 30 जून तक आधार लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी नहीं की गई, तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा और उसके इस्तेमाल पर जुर्माना देना होगा। बता दें कि निष्क्रिय पैन कार्ड के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स विभाग ने 1000 रुपए जुर्माना वसूलने की घोषणा की है। 

वित्त विधेयक 2021 के तहत बना नियम
केंद्र सरकार ने वित्‍त विधेयक 2021 के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़ी गई धारा-234H को पारित करा लिया। लोकसभा में इसे 23 मार्च को पारित किया गया। धारा-234H के तहत अगर सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तारीख तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया जाता है, तो अधिकतम 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी है। 

Latest Videos

घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दर्ज होने पर स्क्वायर टिक करें। इसके बाद कैप्चा कोड डालें। अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। इस पूरी प्रॉसेस में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं।

एसएमएस भेजकर कर सकते हैं लिंक 
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए एसएमस भी भेजा जा सकता है। इसके लिए फोन पर मैसेज में UIDPAN टाइप कर 12 अंकों वाला आधार (Aadhaar) नंबर लिखना होगा। इसके बाद 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखना होगा। इसे 567678 या 56161 नंबर पर भेजना होगा। इसके बाद पैन-आधार लिंक होने की जानकारी मैसेज के जरिए दी जाएगी।

डिएक्टिवेट पैन को कैसे कर सकते है ऑपरेटिव
डिएक्टिवेट हो चुके PAN कार्ड को ऑपरेटिव भी किया जा सकता है। इसके लिए एक एसएमएस करना होगा। मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर एंटर करने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर एंटर करना होगा। इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। इसके बाद निष्क्रिय हो चुका पैन नंबर काम करने लगेगा और आप जुर्माना देने से बच जाएंगे। 

Share this article
click me!

Latest Videos

Pushpa 2 Reel Vs Real: अल्लू अर्जुन से फिर पूछताछ, क्या चाहती है सरकार? । Allu Arjun
LIVE 🔴: रविशंकर प्रसाद ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया | Baba Saheb |
LIVE🔴: केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा प्रेस वार्ता
LIVE 🔴: कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में पीएम मोदी का भाषण
'सोना सस्ता लहसुन अभी भी महंगा' सब्जी का भाव जान राहुल हैरान । Rahul Gandhi Kalkaji Sabzi Market