बिना आवेदन के घर आएगा पैन कार्ड, आयकर विभाग ने नियमों में किया बदलाव

जिनके पैन कार्ड नहीं हैं उनके लिए अच्छी खबर, आयकर विभाग खुद आधार नंबर से रिटर्न फाइल करने वालों को भेजेगा पैनकार्ड; नहीं करना होगा अलग से आवेदन।

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए जनता को राहत दी है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो विभाग खुद बिना आवेदन के आपके घर पैन कार्ड भेजेगा। लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिसने अपना इनकम टैक्स आधार नंबर की मदद से फाइल किया है। 

1 सितंबर से लागू हुआ नया नियम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 अगस्त को जारी की सूचना में बताया है कि धारा 139A की उपधारा (5E) के तहत PAN की जगह आधार नंबर दिया है तो इसे पैन कार्ड के लिए आवेदन माना जाएगा। अलग से डॉकूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी। आधार नंबर से व्यक्ति की सारी जानकारी ले ली जाएगी। नए नियम को 1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया है। 

Latest Videos

वित्त मंत्री ने बजट के समय दी थी जानकारी
बता दें कि साल 2019 में वित्त वर्ष का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी थी कि आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, ' जिन लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए PAN नहीं है, वे आधार नंबर बताकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देश में लगभग 120 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं, वहीं पैन कार्ड का आंकड़ा 41 करोड़ हैं। जिसमें से 22 करोड़ पैन अब तक आधार नंबर से लिंक्ड हो चुके हैं।

Share this article
click me!

Latest Videos

महाराष्ट्र में सत्ता का खेल: एकनाथ शिंदे का इस्तीफा, अगला सीएम कौन?
तेलंगाना सरकार ने क्यों ठुकराया अडानी का 100 करोड़ का दान? जानें वजह
संभल हिंसा पर कांग्रेस ने योगी और मोदी सरकार पर साधा निशाना
'ये सरकार ने जान बूझकर...' संभल में बवाल पर अखिलेश का सबसे बड़ा दावा, कर देगा हैरान
योगी सरकार और BJP के ख़िलाफ़ जमकर दहाड़े AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह