
नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए जनता को राहत दी है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो विभाग खुद बिना आवेदन के आपके घर पैन कार्ड भेजेगा। लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिसने अपना इनकम टैक्स आधार नंबर की मदद से फाइल किया है।
1 सितंबर से लागू हुआ नया नियम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 अगस्त को जारी की सूचना में बताया है कि धारा 139A की उपधारा (5E) के तहत PAN की जगह आधार नंबर दिया है तो इसे पैन कार्ड के लिए आवेदन माना जाएगा। अलग से डॉकूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी। आधार नंबर से व्यक्ति की सारी जानकारी ले ली जाएगी। नए नियम को 1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया है।
वित्त मंत्री ने बजट के समय दी थी जानकारी
बता दें कि साल 2019 में वित्त वर्ष का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी थी कि आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, ' जिन लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए PAN नहीं है, वे आधार नंबर बताकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देश में लगभग 120 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं, वहीं पैन कार्ड का आंकड़ा 41 करोड़ हैं। जिसमें से 22 करोड़ पैन अब तक आधार नंबर से लिंक्ड हो चुके हैं।
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