
PM KISAN 11th Installment: पीएम किसान के तहत लाभ पाने के लिए ईकेवाईसी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पीएम किसान रजिस्टर्ड किसानों के लिए भी ईकेवाईसी अनिवार्य है। जैसे-जैसे पीएम किसान की 11वीं किस्त का कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, पात्र किसानों को ईकेवाईसी के संबंध में समय सीमा और अन्य विवरण के बारे में पता होना चाहिए। ईकेवाईसी के संबंध में अपडेट्स में से एक आधार-बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन सुविधा है। आधार-बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन जिसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, अब आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर वापस आ गया है।
पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित तीन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए
1. पीएम किसान रजिस्टर्ड किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित ईकेवाईसी उपलब्ध है।
2. आप बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से भी संपर्क कर सकते हैं।
3. सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी की समय सीमा 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है।
यदि आप पीएम किसान ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं, तो आप नीचे चरण दर चरण प्रक्रिया देख सकते हैं।
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- दायीं तरफ होम पेज के नीचे आपको फार्मर्स कॉर्नर दिखाई देगा
- फार्मर्स कॉर्नर के ठीक नीचे एक बॉक्स है जिसमें ई-केवाईसी लिखा हुआ है और उसके बाद ई-केवाईसी पर क्लिक करें
- एक पेज खुलेगा जो आधार ई-केवाईसी की सुविधा देता है
- अब, आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और फिर दिखाए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और खोज बटन पर क्लिक करना होगा
- उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड से लिंक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा
- ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा
- ओटीपी में पंच करें और सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें
- जैसे ही आप सब्मिट फॉर ऑथ बटन पर क्लिक करेंगे, आपका पीएम किसान ई-केवाईसी सफल हो जाएगा
कब शुरू हुई थी योजना
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 2019 में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि योग्य भूमि के साथ आय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, 6000 रुपए प्रति वर्ष की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए की तीन 4-मासिक किश्तों में जारी की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में, पीएम किसान की किस्त तीन बार जमा की जाती है --अवधि 1 अप्रैल-जुलाई से; अवधि 2 अगस्त से नवंबर तक; और अवधि 3 दिसंबर से मार्च तक।
इन किसानों को मिलता है फायदा
शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए स्वीकार्य था, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों को उनकी भूमि के आकार के बावजूद विस्तारित किया गया।
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