PPF Account Holders को होनी चाहिए इन 10 नियमों की जानकारी, हमेशा होगा फायदा

PPF Account Rules के तहत वर्तमान में, पीपीएफ ब्याज दर (PPF Interest Rate) 7.10 प्रतिशत है। पीपीएफ ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है लेकिन सालाना चक्रवृद्धि होती है।

 

Asianet News Hindi | Published : Dec 11, 2021 11:09 AM IST / Updated: Dec 11 2021, 04:41 PM IST

बिजनेस डेस्‍क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) सरकार द्वारा समर्थित बचत एवं टैक्‍स सेविंग स्‍कीम (Tax Saving Scheme) है। जो निवेशक को वार्षिक आय टैक्‍स पर सेविंग करते हुए एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट करने में मदद करता है। पीपीएफ खाता सौ फीसदी रिस्‍क फ्री है और यह सीमित बचत योजनाओं में से एक है जो 6 फीसदी औसत एनुअल महंगाई दर को मात दे सकती है। वर्तमान में, पीपीएफ की ब्याज दर (PPF Interest Rate) 7.1 फीसदी है लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम हैं जो एक निवेशक को पता होना चाहिए। हम आज आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होना काफी जरूरी है।

आख‍िर कौन से हैं वो नियम
1] पीपीएफ ब्याज दर:
वर्तमान में, पीपीएफ ब्याज दर 7.10 प्रतिशत है। पीपीएफ ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है लेकिन सालाना कंपाउंड होती है।

2] पीपीएफ ब्याज कैलकुलेटर: पीपीएफ ब्याज महीने की 5 तारीख से आखिरी तारीख के बीच उपलब्ध न्यूनतम पीपीएफ खाते की शेष राशि पर दिया जाता है। इसलिए, यदि कोई पीपीएफ खाताधारक महीने की पहली से चौथी तारीख तक जमा करता है, तो निवेशक उस महीने के पीपीएफ ब्याज के लिए भी पात्र है। इसलिए, मासिक पीपीएफ निवेशक के लिए महीने की पहली से चौथी तारीख तक निवेश करने की सलाह दी जाती है जबकि एकमुश्त वार्षिक जमाकर्ताओं के लिए, उन्हें 1 से 4 अप्रैल तक जमा करना चाहिए और अपनी जमा राशि पर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पीपीएफ ब्याज प्राप्त करना चाहिए।

3] पीपीएफ डिपॉजिट: एक पीपीएफ खाताधारक को अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपए जमा करने की आवश्यकता होती है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में अध‍िकतम राशि 1.5 लाख रुपए से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्‍यादा होने पर शेष राश‍ि पर ब्‍याज नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि एक पीपीएफ खाताधारक अपने पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपए से अधिकतम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकता है।

4] पीपीएफ अकाउंट रूल: एक व्यक्ति के पास केवल एक पीपीएफ अकाउंट हो सकता है और पीपीएफ अकाउंट के मामले में ज्‍वाइंट अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है।

5] पीपीएफ विड्रॉल रूल: एक पीपीएफ अकाउंट होल्‍डर केवल मैच्‍योरिटी पर 15 साल पूरे होने के बाद ही पीपीएफ अकाउंट की राशि को पूरी तरह से निकाल सकता है। हालांकि, वित्तीय आपात स्थिति के मामले में, योजना खाता खोलने के 7 वें वर्ष से आंशिक पीपीएफ निकासी की अनुमति देती है। पीपीएफ खाता खोलने के 4 साल पूरे होने के बाद समय से पहले निकासी की अनुमति है।

6] टैक्‍स बेनिफि‍ट्स: जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक वित्तीय वर्ष में  1.50 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी पीपीएफ जमा न तो पीपीएफ ब्याज दर के लिए योग्य है और न ही आयकर छूट के लिए। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रुपए तक की पीपीएफ जमा पर आयकर लाभ के लिए दावा किया जा सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय धारा 80C के तहत इस कर लाभ का दावा करना होता है। इसी तरह, पीपीएफ परिपक्वता राशि निकासी के समय 100 फीसदी कर मुक्त है।

7] पीपीएफ खाता कैसे सक्रिय करें: एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 जमा करने में विफल रहने से पीपीएफ खाता फ्रीज हो जाता है। पीपीएफ खाते को सक्रिय करने के लिए प्रति वर्ष 50 रुपए का जुर्माना है।

8] दिवालियेपन के खिलाफ सुरक्षा: एक पीपीएफ खाता किसी व्यक्ति द्वारा कर्ज चुकाने के लिए अटैच नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि कोर्ट की डिक्री भी नहीं लागू होती है।

9] पीपीएफ खाता विस्तार: 15 साल की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर, खाताधारक अपने पीपीएफ खाते को 5 साल के ब्लॉक में असीमित संख्या में बढ़ा सकता है।

10] पीपीएफ पर लोन: खाताधारक खाता खोलने के तीसरे और पांचवें वर्ष के बीच पीपीएफ खाते पर लोन के लिए पात्र है। लोन आवेदन वर्ष से ठीक पहले के दूसरे वर्ष के लिए लोन राशि अधिकतम 25 फीसदी हो सकती है।

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