मोदी सरकार की इस स्कीम का फायदा उठा कर सेट करिए अपना बिजनेस! जानिए क्या हैं नियम और शर्तें

अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। यह योजना देशवासियों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी इस स्कीम के तहत बेहद आसानी से कारोबार शुरू किया जा सकता है। आइए जानते हैं, कैसे आप खोल सकते हैं जन औषधि केंद्र

बिजनेस डेस्क: अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। यह योजना देशवासियों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत बेहद आसानी से कारोबार शुरू किया जा सकता है। आइए जानते हैं, कैसे आप खोल सकते हैं जन औषधि केंद्र…

केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा था कि जन औषधि केंद्र के लिए PMJAY के तहत बी-फार्मा और एम-फार्मा पास युवाओं को मौके दिए जाएंगे। हालांकि, अब इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया गया है।

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2.5 लाख रुपये का अनुदान 

PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें1 लाख रुपये का रिइंबर्समेंट फर्नीचर आदि के लिए होगा। इसके अलावा 1 लाख रुपये दवाओं के शुरुआती स्टॉक की खरीद के लिए और 50 लाख रुपये बिलिंग की व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलेगा। 

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PMJAY) के तहत दवा दुकान से होने वाली दवा की बिक्री पर 20% कमीशन दिया जाता है। सरकार इन केंद्र को जेनरिक दवाओं की लगातार आपूर्ति बनाये रखती है।

120 स्क्वेयर फीट जगह जरूरी

इस स्टोर को खोलने के लिए जरूरी है कि आपके पास 120 स्क्वेयर फीट जगह हो। आपको जगह के लिए जरूरी दस्तावेज भी मुहैया कराने होंगे। इसके अलावा स्टोर चलाने के लिए एक फार्मासिस्ट का नाम भी देना होगा, जिसका स्टेट का काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

कौन खोल सकता है PMJAY के तहत स्टोर ?

कोई भी व्यक्ति या कारोबारी, अस्पताल, गैर सरकारी संगठन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। PMJAYके तहत SC, ST एवं दिव्यांग आवेदकों को औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये मूल्य तक की दवा एडवांस में दी जाती है।

PMJAY के लिए कौन से कागजात हैं जरूरी ?

अगर आप खुद आवेदन कर रहे हैं तो अपने आधार एवं पैन कार्ड की जरूरत होगी। अगर कोई गैर सरकारी संगठन (NGO), फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उसे आधार, पैन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा।

निजी तौर पर नहीं कर सकते आवेदन

हालांकि इस स्कीम को व्यक्ति तौर पर शुरू नहीं किया जा सकता है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए किसी एनजीओ, चैरिटेबल संस्थान, अस्पताल, पेशेवर संगठन, ट्रस्ट, सोसायटी एवं स्वयं सहायता समूहों के जरिए ही अप्लाई किया जा सकता है। जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए निजी तौर पर आवेदन नहीं किया जा सकता। यहां क्लिक करके डाउनलोड करते हैं आवेदन फॉर्म।

(फाइल फोटो)
 

 


 

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