राम मंदिर के नाम पर चंदा देकर बचाया जा सकता है टैक्स, जानें इसके नियम

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आज 5 अगस्त को भूमि-पूजन हो रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। मोदी सरकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत छूट दे रही है।

बिजनेस डेस्क। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आज 5 अगस्त को भूमि-पूजन हो रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। मोदी सरकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत छूट दे रही है। मंदिर का निर्माण राम मंदिर ट्र्स्ट द्वारा करवाया जा रहा है। इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 5 फरवरी, 2020 को की थी। ट्र्स्ट को दान देने पर इनकम में टैक्स छूट मिलती है। राम मंदिर ट्र्स्ट में दान देने पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने टैक्स में छूट दी है।

सेक्शन 80G के तहत मिलती है छूट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मई महीने में इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट को दान देने पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80G के तहत छूट को मंजूरी दी जा रही है। यह छूट इसलिए दी गई है, क्योंकि राम मंदिर ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा स्थल होगा। 

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कितनी मिलेगी छूट 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन  80G के सब-सेक्शन (2) ते अंदर क्लॉज (b) के तहत ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। इसमें दान देने पर टैक्स में 50 फीसदी तक कटौती होगी। ट्रस्ट की आय को पहले से ही इनकम टैक्स के सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट दी गई है। यह छूट दूसरे अधिसूचित किए गए धार्मिक ट्रस्टों की तरह ही है। 

सभी धार्मिक ट्रस्टों को दान पर नहीं मिलती छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत छूट सभी धार्मिक ट्रस्टों को दान दिए जने पर नहीं मिलती है। एक चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट को पहले सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यह रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही दान करने वाले लोगों को इनकम टैक्स के सेक्शन  80G के तहत छूट मिलती है। 


 

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