देश के 4 बैंक के ग्राहकों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें- RBI ने लगाया प्रतिबंध, अब इतनी रकम ही निकाल सकेंगे लोग

आरबीआई ने देश के चार बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन चारों बैंकों के ग्राहकों की मुसीबतें अब बढ़नेवाली है। अब ग्राहक एक लिमिट में ही बैंक से रुपए निकाल सकेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि किस बैंक से कितनी रकम निकाल सकते हैं। 

बिजनेस डेस्कः आरबीआई (Reserve Bank of India) ने देश के चार अलग-अलग कोऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के अनुसार ग्राहक अपने खाते से लिमिट में ही रुपए निकाल सकेंगे। कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती आर्थिक हालत को देखते हुए ही आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई के अनुसार साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि इन बैंकों के ग्राहकों की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। 

निकासी सीमा 20 हजार रुपए
आदेश के मुताबिक साईबाबा जनता सहकारी बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से 20,000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकते हैं। जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए विड्रॉल की ये सीमा 50,000 रुपये तय रखी गई है। इस सहकारी बैंक के ग्राहक अपने खाते से अधिकतम 50 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे। 

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इस बैंक से बड़ा अमाउंट निकालने पर प्रतिबंध
आपको बता दें कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ग्राहक 10,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक 10 हजार रुपये से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई ने बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसमें रुपए निकालने के अलावा भी कुछ प्रतिबंध के आदेश हैं। 

अगले 6 महीने तक रहेगा प्रतिबंध
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा चार सहकारी बैंकों को यह निर्देश जारी किया गया है। यह प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ‘धोखाधड़ी’ के आरोप पर कार्रवाई करते हुए 57.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

यह भी पढ़ें- रुपए की गिरावट पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, कहा- 'भारत की इकोनॉमी दूसरे देशों से है बेहतर'

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