RBI ने इस बड़े बैंक पर लगाया जुर्माना, कार्रवाई से जुड़ी 5 अहम बातें जो ग्राहकों के लिए है जरूरी

आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक मामले में आरबीआई नियम उल्लंघन की बात पर शोकॉज नोटिस जारी किया था। लेकिन बैंक ने इसका सुतंष्टि भरा जवाब नहीं दिया। 

Moin Azad | Published : Jun 4, 2022 11:28 AM IST / Updated: Jun 04 2022, 05:46 PM IST

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab And Sind Bank) पर 27 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया था। पंजाब एंड सिंध बैंक को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। बैंक ने जो जवाब दिया वह संतोषजनक नहीं ता। ऐसे में आरबीआई ने माना कि नियम उल्लंघन की बात सही है। इस वजह से 27.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक ने बाहरी बेंचमार्क से जुड़े कर्ज पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया था। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक का अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर सवाल करने का इरादा नहीं है।

शेयर का यह रहा हाल
आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर 15.30 रुपये के स्तर पर था। शेयर के भाव में एक दिन पहले के मुकाबले 0.97 फीसदी की गिरावट आई है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पंजाब एंड सिंध बैंक का मुनाफा दोगुना से अधिक होकर 346 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। बैंक के मुताबिक डूबा कर्ज घटने से उसका मुनाफा बढ़ा है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 की समान तिमाही में 160.79 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

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इस कार्रवाई की 5 अहम बातें

आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27.50 लाख रुपए का जुर्माना गाया।
पंजाब एंड सिंध बैंक को आरबीआई ने शोकॉज नोटिस भेजा था।
जवाब में पंजाब एंड सिंध बैंक ने संतुष्टि भरा उत्तर नहीं दिया था।
आरबीआई के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक ने बाहरी बेंचमार्क से जुड़े कर्ज पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया था।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक का अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर सवाल करने का इरादा नहीं है।
 

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