
Sahara Refund: सहारा इंडिया में सालों से फंसे पैसे का इंतजार कर रहे जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब रिफंड पोर्टल पर 50 हजार या 10 लाख रुपये की सीमा तक ही आवेदन करने की बाध्यता नहीं है। जमाकर्ता अपनी कुल दावा राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी दावा राशि के लिए आवेदन करने की सुविधा का मतलब यह नहीं है कि पूरी रकम तुरंत खाते में आ जाएगी। भुगतान पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही होगा।
सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2026 तक जमाकर्ताओं को 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की रकम रिफंड की जा चुकी है। पोर्टल पर मदद के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं:
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रिफंड के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
सहारा रिफंड प्रक्रिया हुई और आसान! अब जमाकर्ता किसी भी कुल दावा राशि के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
22 अक्टूबर 2026 तक ₹9,585 करोड़ से अधिक की राशि रिफंड की जा चुकी है।
ध्यान दें, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
अपनी पात्रता एवं आवेदन संबंधी जानकारी के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएँ- https://t.co/Jy0ECzTKdz
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— Ministry of Cooperation, Government of India (@MinOfCooperatn) October 29, 2026
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सहारा रिफंड प्रक्रिया में फिलहाल चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ता शामिल हैं:
इन समितियों के वास्तविक जमाकर्ता ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्लेम कर सकते हैं।
पात्र जमाकर्ता आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार-सीडेड बैंक खाता और जमा राशि से जुड़े प्रमाण जैसे पासबुक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट तैयार रखें। आवेदन में मांगी गई जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
अगर पहले किया गया आवेदन भुगतान में असफल रहा है या उसमें कोई कमी बताई गई है, तो उसे सुधारकर री-सबमिशन पोर्टल पर दोबारा जमा किया जा सकता है। आवेदन में बताई गई कमियों और दस्तावेजों को ध्यान से जांचना जरूरी है।
निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक, आवेदन जमा होने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित सहकारी समितियां उसका सत्यापन करती हैं। इसके बाद अगले 15 दिनों में SMS या पोर्टल के जरिए निर्णय की जानकारी दी जाती है। यानी कुल 45 दिनों के भीतर आवेदन की स्थिति बताने का प्रावधान है। चारों समितियों से जुड़े क्लेम एक ही आवेदन में जमा करने चाहिए।
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