
नई दिल्लीः सरकार एक बार फिर से सभी को सस्ते दाम में सोना खरीदने का मौका देने जा रही है। दरअसल, सरकार इस वित्त वर्ष में सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (Sovereign Gold Bond) की पहली सीरीज 20 जून से 24 जून के बीच लॉन्च हो चुका है। इसके लिए 5,091 रुपये प्रति ग्राम का इश्यू प्राइस तय किया गया है। हालांकि इस स्कीम में बोली लगाने की योजना बना रहे निवेशक इस इश्यू प्राइस पर भी 50 रुपये का अतिरिक्त छूट हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने तीन दिनों पहले बताया कि सरकार ने RBI के साथ सलाह-मशविरा कर इश्यू प्राइस पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। यह 50 रुपये की छूट सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिलेगा, जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। या इस दौरान डिजिटल मोड से पेमेंट किया हो। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 5,041 रुपये होगा।
आरबीआई जारी करता है बॉन्ड
इनवेस्टर्स का मानना है कि मंदी के बीच सॉवेरेन गोल्ड में इन्वेस्ट करने से बेहतर फायदा हो सकता है। जानकारी दें कि सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार की तरफ से आरबीआई जारी करता है। इसका मूल्य सोने के वजन में होता है। अगर बॉन्ड 10 ग्राम सोने का है, तो 10 ग्राम सोने की कीमत जितनी होगी, उतने ही बॉन्ड के दाम होंगे। सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) स्कीम में एक वित्त वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 4 किग्रा गोल्ड के बॉन्ड खरीद सकता है। न्यूनतम निवेश एक ग्राम का होना जरूरी है। वहीं, ट्रस्ट या उसके जैसी संस्थाएं 20 किग्रा तक के बॉन्ड खरीद सकती हैं।
नहीं लगता है कैपिटल गेन टैक्स
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक अगर मेच्योरिटी तक बने रहते हैं तो इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। एसजीबी की मैच्योरिटी अवधि 8 साल होती है। अगर मेच्योरिटी से पहले सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड बेचे जाते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। इस दौरान स्कीम पर हर साल मिलने वाले रिटर्न पर इनकम टैक्स चुकाना होगा। कैपिटल गेन्स के रूप में 20.8 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।
ऑनलाइन खरीद पर 50 रुपये छूट, मिलेगा ब्याज
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन फॉर्म फिल करके और डिजिटली पेमेंट करके 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। यानी एक ग्राम सोने के लिए आपको 5,041 रुपये ही देने होंगे। खास बात है कि इसमें इश्यू प्राइज पर हर साल 2.50 फीसदी निश्चित ब्याज मिलता है, जो हर 6 महीने में आपके खाते में पहुंच जाता है। हालांकि, स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स देना होता है।
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