केंद्र सरकार ने 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गरीब तबके के लोगों के लिए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सर्विस शुरू करने जा रही है। इससे लोग पीडीएस दुकानों से कहीं भी सस्ते दर पर राशन खरीद सकेंगे।
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गरीब तबके के लोगों के लिए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सर्विस शुरू करने जा रही है। इससे लोग पीडीएस दुकानों से कहीं भी सस्ते दर पर राशन खरीद सकेंगे। कोरोन महामारी के दौर में लॉकडाउन से परेशान मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को इससे काफी रहात मिल सकेगी। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (One Nation, One Ration Card) नाम की यह योजना लॉकडाउन के दौरान महानगरों और दूसरे औद्योगिक केंद्रों से अपने घरों को जा रहे मजदूरों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों के के लिए वरदान साबित होगी। इससे वे कहीं भी सस्ते दर पर अनाज खरीद सकेंगे।
17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया
इस योजना से फिलहाल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है। इस योजन के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के लाभार्थी एक ही राशन कार्ड से देश में कहीं भी पीडीएस दुकानों से राशन ले सकेंगे। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान लने कहा है कि इस योजना से ओडिशा, मिजोरम और नगालैंड को भी जोड़ा जाएगा। 1 जून से कुल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना लागू हो जाएगी।
पहचान के लिए आधार कार्ड का होगा इस्तेमाल
इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड से की जाएगी। यह पहचान इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस के जरिए की जाएगी। इस योजना के सफल संचालन के लिए देश की सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जब राज्य यह रिपोर्ट देंगे कि सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगा दी गई हैं, तब उन्हें 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
पुराने राशन कार्ड से ही मिलेगा राशन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी को नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। लोग पुराने राशन कार्ड से ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। आगे से कोई राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी होगा। एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी।
भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है अप्लाई
भारत का कोई भी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के लाभार्थियों के नाम उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़े जाएंगे। इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा।
राशन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां अपनी भाषा का चुनाव करें। इसके बाद जिला का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्बा, ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी देनी होगी। फिर कार्ड का प्रकार (APL/BPL/Antodaya) चुनना होगा। इसके बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईटी, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि। सारी जानकारी भरने के बाद अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। साथ ही इसका एक प्रिंट आपको अपने पास रखना होगा।