
Train Rules: ट्रेन में सफर करते समय कई बार ऐसा होता है कि TTE टिकट चेक करने आता है। जिन पैसेंजर्स के पास ई-टिकट होता है, वे अक्सर मोबाइल पर टिकट दिखाते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या टीटीई आपका फोन चेक कर सकता है? क्या वह फोन हाथ में लेकर देखने का अधिकार रखता है? और क्या वह आपके फोन के फोटो, मैसेज या दूसरी चीजें देख सकता है? आइए जानते हैं रेलवे का नियम क्या हैं..
टीटीई का मुख्य काम यात्रियों के टिकट की जांच करना होता है। इसके अलावा वह सीट आवंटन, बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई और यात्रा से जुड़े नियमों का पालन करवाने का काम करता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसे यात्रियों के पर्सनल मोबाइल डेटा देखने का अधिकार मिल जाता है।
अगर आपने मोबाइल पर ई-टिकट बुक किया है, तो टीटीई टिकट की वैलिडिटी जांचने के लिए टिकट देख सकता है। वह PNR नंबर, सफर की जानकारी और टिकट का स्टेटस चेक कर सकता है। हालांकि, नियमों के अनुसार TTE को सिर्फ टिकट वैरिफाई करने का अधिकार है। वह आपके फोन में मौजूद पर्सनल फोटो, वीडियो, चैट, वॉट्सऐप मैसेज या अन्य पर्सनल जानकारी नहीं देख सकता है। यानी टिकट दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन फोन का पर्सनल डेटा दिखाना आपकी मजबूरी नहीं है।
आप अपने हाथ में मोबाइल रखकर टिकट दिखा सकते हैं। ज्यादातर मामलों में TTE को फोन अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं होती। अगर टिकट साफ दिखाई नहीं दे रहा हो या कोई तकनीकी समस्या हो, तो वह टिकट की जानकारी पूछ सकता है। लेकिन सिर्फ टिकट चेकिंग के नाम पर फोन कब्जे में लेना या उसकी जांच करना नियमों के दायरे में नहीं आता है।
कई लोग मानते हैं कि बिना टिकट पकड़े जाने पर TTE मोबाइल या घड़ी जब्त कर सकता है। जबकि रेलवे के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई यात्री बिना टिकट सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो TTE टिकट का किराया और जुर्माना वसूल सकता है। जुर्माने की राशि तय नियमों के अनुसार ली जाती है और न्यूनतम पेनाल्टी भी लग सकती है। अगर यात्री मौके पर भुगतान नहीं कर पाता, तो मामला रेलवे सुरक्षा बल (RPF) या संबंधित अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। बाद में रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई होती है।
रेलवे नियमों के अनुसार TTE को किसी यात्री का मोबाइल, घड़ी, सोने की चेन या अन्य पर्सनल सामान जब्त करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई अधिकारी ऐसा करने की कोशिश करता है, तो यात्री शिकायत दर्ज करा सकता है।
आमतौर पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यात्रियों की नींद में बाधा न पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाता है। हालांकि, अगर कोई यात्री बीच रास्ते से ट्रेन में चढ़ा है या टिकट जांच जरूरी है, तो TTE टिकट चेक कर सकता है। इसलिए यह मान लेना कि रात में कभी टिकट नहीं चेक होगा, सही नहीं है।
अगर आपको लगता है कि किसी TTE ने नियमों के खिलाफ व्यवहार किया है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं। RailMadad ऐप की मदद ले सकते हैं। शिकायत करते समय कोच नंबर, ट्रेन नंबर और घटना का समय जरूर नोट रखें।
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