इन 7 प्वाइंट्स में समझें ईपीएफ सेविंग से मिलने वाले ब्याज पर नए इनकम टैक्स रूल

नए नियमों के अनुसार, किसी कर्मचारी के भविष्य निधि अकाउंट (EPF Account) में जमा कोई भी ब्याज हर साल केवल 2.50 लाख तक के योगदान के लिए टैक्स फ्री (Tax Free) होेगा। कर्मचारी के 2.50 लाख से अधिक के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा।

Asianet News Hindi | Published : Mar 22, 2022 10:31 AM IST

बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस महीने की शुरुआत में 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ पर 8.1 फीसदी की ब्याज दर (Interest Rate On EPF) की घोषणा की, जो पिछले वर्ष में 8.5 फीसदी थी। 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी, बजट 2021 में बदलाव पेश किए जाने तक भविष्य निधि योगदानकर्ताओं के लिए ईपीएफ पर ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त था। एक विशेष सीमा से अधिक ईपीएफ योगदान पर अर्जित ब्याज टैक्सेबल होगा। टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार 2021-2022 और बाद के सभी वर्षों में टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और नाॅन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के लिए भविष्य निधि खाते के भीतर अलग-अलग अकाउंट बनाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में समझें तो भविष्य निधि कार्यालय या कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट, इस उद्देश्य के लिए दो अकाउंट बनाए रखेगा, एक अकाउंट वो होगा जिसमें एक लिमिट के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा। और दूसरा अकाउंट लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए होगा।

ईपीएफ ब्याज पर नए आयकर नियम कैसे लागू होंगे
1) नए नियमों के अनुसार, किसी कर्मचारी के भविष्य निधि अकाउंट में जमा कोई भी ब्याज हर साल केवल 2.50 लाख तक के योगदान के लिए टैक्स फ्री होेगा।  कर्मचारी के 2.50 लाख से अधिक के योगदान पर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार अगर इंप्लाॅयर कर्मचारी के भविष्य निधि में योगदान नहीं करता है, तो लागू सीमा कर्मचारी के योगदान का 5 लाख रुपए होगी।

2) ईपीएफओ द्वारा हर साल घोषित ब्याज दर के अनुसार5 लाख की सीमा ईपीएफओ के लगभग 93 फीसदी लोगों को कवर करती है और उन्हें सुनिश्चित टैक्स फ्री ब्याज मिलता रहेगा।

3) नियोक्ता मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी ईपीएफ में योगदान देता है और कर्मचारी के वेतन से 12 फीसदी की कटौती करता है। इंप्लाॅयर के योगदान का 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।

4) कृपया ध्यान दें कि यह अतिरिक्त योगदान पर ब्याज है जो कर योग्य हो जाएगा और योगदान स्वयं नहीं होगा। अतिरिक्त अंशदान पर कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अंशदान कर्मचारी द्वारा अपने वेतन से किया जाता है जिस पर पहले से ही कर लगता है।

 अतिरिक्त योगदान पर कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि योगदान कर्मचारी द्वारा अपने वेतन से किया जाता है जिस पर पहले से ही कर लगता है," श्री जैन ने कहा।

5) जहां तक 31 मार्च 2021 को किसी कर्मचारी के अकाउंट में जमा शेष राशि का संबंध है, नाॅन टैक्सेबल अकाउंट पर ब्याज टैक्स फ्री बना रहेगा।

6) यह दूसरे अकाउंंट (कर योग्य) पर मिलने वाले ब्याज पर हर साल टैक्स लगेगा।

7) टैक्सेबल अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स सिर्फ उसी साल टैक्स नहीं लगेगा जिस साल कंट्रीब्यूशन किया, बल्कि आने वाले सभी सालों में टैक्स लगाया जाएगा।
 

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