विजय माल्या को मिलेगा कानूनी और दूसरे खर्चों के लिए 11 लाख पाउंड, लंदन हाईकोर्ट से मिली मंजूरी

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को कानूनी और रहन-सहन के खर्च के लिए लंदन हाईकोर्ट (London High Court) ने अदालत द्वारा रखी राशि में से 11 लाख पाउंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि विजय माल्या ने अपनी जब्त संपत्ति में से खर्च के लिए राशि दिए जाने की मांग की थी।
 

बिजनेस डेस्क। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को कानूनी और रहन-सहन के खर्च के लिए लंदन हाईकोर्ट (London High Court) ने अदालत द्वारा रखी राशि में से 11 लाख पाउंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि विजय माल्या ने अपनी जब्त संपत्ति में से खर्च के लिए राशि दिए जाने की मांग की थी। बता दें कि विजय माल्या पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत कई भारतीय बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया है। विजय माल्या से कर्ज की वसूली के लिए भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई में भारतीय बैंकों का एक कंसोर्टियम बना है। 

क्या कहा लंदन की अदालत ने
विजय माल्या को भारत में प्रत्यावर्तित (Extradition) कर लाने की कोई कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है। दिवाला एवं कंपनी मामलों की उप अदालत के न्यायधीश निगेल बर्नेट ने अदालत फंड कार्यालय से पैसा निकालने के संबंध में सुनवाई की अध्यक्षता की। यह सुनवाई कर्ज नहीं चुकाने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुआई में भारतीय बैंकों द्वारा की जा रही दिवाला संबंधी कार्रवाई के तहत हुई है। इस आदेश के जरिए किंगफिशर एयरलाइन्स के पूर्व प्रमुख को अपने रहने और दिवाला याचिका के विरोध में चल रही कार्रवाई में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसा निकालने की मंजूरी मिल गई।

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खर्च किए गए पैसे की होगी जांच
इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि विजय माल्या अब तक दो कानूनी पहलुओं को लेकर सफल रहे हैं, वहीं याचिकाकर्ता भारतीय बैंक भी माल्या के आवेदन के खिलाफ अपना पक्ष रखने में काफी हद तक सफल रहे। कोर्ट ने कहा कि आवेदन की सुनवाई पर कानूनी खर्च होना स्वाभाविक है। इसलिए अभी माल्या को इस खर्चे को करने के लिए कोर्ट के फंड से पैसा दिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि दिवालिया मामले में फैसला आने के बाद माल्या द्वारा इस पैसे को कहां और किस मद में खर्च किया गया है, इसकी जांच होगी।

एसबीआई समेत इन बैंकों का कर्ज है बकाया
बता दें कि इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन 13 बैंकों की अगुआई कर रहा है, जिनसे माल्या ने कर्ज लेकर नहीं चुकाया और लंदन भाग गया। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एवं कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी शामिल हैं। इन बैंकों ने दिसंबर 2018 में माल्या के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।

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