क्या होता है GST? कैसे सरकार इसे राज्य और केंद्र में बांटती है, जानिए 3 तरह से तय होता है टैक्स

जीएसटी क्या है। इस बारे में अमूमन लोग इतना ही जानते हैं कि जो टैक्स सामानों और सर्विस के लिए दिया जाता है, उसे ही जीएसटी कहते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि इसे कितने प्रकार से लिया जाता है। 

Moin Azad | Published : Jul 2, 2022 8:26 AM IST

बिजनेस डेस्कः मोदी सरकार के बड़े फैसलों में नोटबंदी काफी बड़ा निर्णय कहलाता है। नोटबंदी का फैसला 2016 में लिया गया। वहीं एक साल के बाद 2017 में सरकार ने जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू किए 5 साल हो गए हैं। अभी कई लोगों को ठीक से यह पता नहीं हा कि आखिर यह जीएसटी क्या है और यह किस तरह से लागू होता है। या अगर किसी को जीएसटी रिटर्न भरना हो तो कैसे भरें। चलिए हम आपको आसान शब्दों में जीएसटी (GST) यानी Goods and Service Tax के बारे में बताते हैं। 

तीन तरह के होते हैं GST
इसे ऐसे समझिये, जब हम कोई प्रॉडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं तो हमें उसका टैक्स देना होता है। यह आप सभी जानते होंगे। जीएसटी की ‘एक देश, एक टैक्स’ व्यवस्था के ​तहत आपको एक ही टैक्स देना होता है। पहले यह टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हुआ करता था। जीएसटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी सामान या सर्विस पर पूरे देश में एक ही जैलसा टैक्स लगता है। मतलब यह है कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको एक सामान के लिए उतना ही टैक्स देना होगा, जितना दूसरे राज्यों में देना होता है। सरकार ने जीएसटी को 3 प्रकार में बांटा है। इनमें सेंट्रल जीएसटी (CGST), स्टेट जीएसटी (SGST) और इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) सामिल है। 

CGST: केंद्र सरकार को टैक्स
सीजीएसटी यानी (CGST) Central Goods and Service Tax होता है। मतलब ये कि राज्य के अंदर किसी सामान या किसी सर्विस की सप्लाय दी जाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार को टैक्स दिया जाता है। इसी टैक्स को CGST कहा जाता है। अगर कोई व्यवसायी अपने ही राज्य में दूसरे व्यापारी से सामान या सर्विस लेता है तो इस डील के लिए केंद्र सरकार को CGST चुकाना होता है।

SGST: राज्य सरकार को टैक्स
SGST मतलब State Goods and Service Tax। जब किसी वस्तु या सेवा की राज्य के भीतर आपूर्ति होती है, तो राज्य सरकार के हिस्से में जाने वाला टैक्स स्टेट जीएसटी कहलाता है। कोई व्यापारी जब अपने ही राज्य के किसी दूसरे व्यापारी से वस्तु या सर्विस लेता है तो इस सौदे पर राज्य सरकार को SGST चुकाना होता है।

IGST: दो अलग राज्यों का टैक्स
Integrated Goods and Service Tax भी केंद्र सरकार को चुकाना होता है। दो अलग राज्यों के व्यापारियों या कारोबारियों के बीच वस्तु या सेवा को लेकर कोई डील होती है, तो इस पर इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत जीएसटी (IGST) लगता है। यह CGST और SGST दोनों का जोड़ होता है। व्यापारियों को इसे केंद्र सरकार को चुकाना होता है। केंद्र सरकार के पास IGST जमा होने के बाद दो भागों में बांट दिया जाता है। एक केंद्र सरकार को और दूसरा राज्य सरकार को दे दिया जाता है। IGST केवल केंद्र सरकार वसूल सकती है। 

ऐसे काम करता है जीएसटी सिस्टम
कारोबारियों के हर एक स्टेप पर सरकार की नजर रहती है। जीएसटी सिस्टम बिजनेसमैन के बिजनेस पर नजर रखता है। हर महीने की कमाई, बिक्री, खर्च का ब्यौरा सरकार के पास पहुंचता है। ये सारे डिटेल्स ऑनलाइन होते हैं। GST Return की यही व्यवस्था होती है। बिजनेस का जो भी ब्यौरा होता है, उसका सही तरह से टैक्स देने पर ही क्रेडिट की तरह बिजनेसमैन को लौटाया जाता है। 

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