ट्रेन लेट हो जाने पर मिलता है पूरा Refund, करना होगा बस ये काम

3 घंटे लेट हुई ट्रेन की टिकट कैंसिल कराकर आप पूरा रिफंड वसूल सकते  हैं। काउंटर टिकट के अलावा अब इसे ऑनलाइन टिकट के लिए  फाइल किया जा सकता है। कैंसिल की गई टिकट के रिफंड के लिए यात्री को TDR फाइल करने की जरुरत होती है। 
 

Asianet News Hindi | Published : Sep 5, 2021 7:19 AM IST / Updated: Sep 05 2021, 01:01 PM IST

बिजनेस डेस्क। देश में लंबी दूरी की ट्रेनें अक्सर कई-कई घंटे लेट हो जाती हैं। ट्रेन लेट होने की कई सारी वजह होती हैं। लेकिन इस लेटलतीफी के चक्कर में यात्रियों को कई  परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो यात्री महत्वपूर्ण परीक्षा से वंचित रहे जाते हैं, किसी का इंटवरव्यु चूक जाता है, कई लोग अपनी लिंक ट्रेन मिस कर देते हैं। ऐसे समय यात्री अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। लेकिन यदि आपको  जानकारी है तो लेट हुई ट्रेन की टिकट कैंसिल कराकर पूरा रिफंड वसूला जा सकता है। काउंटर टिकट के अलावा अब इसे ऑनलाइन टिकट के लिए  फाइल किया जा सकता है। कैंसिल की गई टिकट के रिफंड के लिए यात्री को TDR फाइल करना होगा। 

कैंसिल टिकट के लिए पूरा रिफंड पाने के लिए प्रोसेस
टीडीआर फाइल करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करना होगा, इसके लिए माय अकाउंट में जाएं और माय ट्रांजैक्शन ऑप्शन को चुनें, यहां आपको File TDR का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। टीडीआर फाइल करने के बाद अधिकतम 60 दिनों में रकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी।

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3 घंटे  से अधिक लेट होने पर ले सकते हैं रिफंड
 टीडीआर फाइल करने के ऑप्शन के दौरान आपके टिकट की पूरी डिटेल मिलेगी, यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है, ट्रेन लेट होने के कारण आप ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं तो TDR reason में ट्रेन लेट मोर दैन थ्री अवर्स का चयन करना है, अगर कोई पैसेंजर गलत तरीके से जानकारी देता है तो उसकी क्लेम अस्वीकार हो जाएगी और अकाउंट डी-एक्टिवेट किया जा सकता है।

ट्रेन कैंसिल होने पर मिल जाता है पूरा रिफंड
रेलवे किन्हीं कारणों से ट्रेन कैंसिल करता है तो टिकट कैंसिल कराने और टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है, जिसकी वजह से आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो ट्रेन के रवाना होने से पहले टीडीआर फाइल करना है. अगर यात्री को टिकट के मुकाबले निचली श्रेणी में यात्रा करनी पड़ती है तो किराए में जो अंतर होगा उसे टीडीआर फाइल कर वसूला जा सकता है। वहीं अगर ट्रेन आप एसी कोच में सफर कर रहे हैं, एसी काम नहीं कर रहा है तो पैसेंजर को यात्रा के दौरान ही  टीडीआर फाइल करना होगा।

कंफर्म टिकट और RAC टिकट कैंसिल कराने के नियम
यात्री के पास कंफर्म टिकट है और वह किसी टिकट कैंसिल कराता है तो उसे ट्रेन निलने के चार घंटे पहले टिकट कैंसिल कराना होगा और टीडीआर फाइल करना होगा। अगर टिकट  RAC है तो  आधे घंटे पहले टिकट कैंसिल कराया जा सकता है, इसके लिए टीडीआर फाइल किया जा सकता है।

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