Pan Card को आधार से लिंक नहीं कराया तो भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना, बस इतने दिन रह गए बाकी

आधार को लिंक ना कराने पर आपका पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है, वहीं इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का उपयोग किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा, इसमें आपको 10000 रुपए बतौर जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Asianet News Hindi | Published : Sep 3, 2021 6:41 PM IST / Updated: Sep 04 2021, 12:20 AM IST

बिजनेस डेस्क ।  इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करना बेहद जरुरी है। दरअसल नए नियमों के मुताबिक   पैन कार्ड को आधार कार्ड से  लिंक कराना आवश्यक है। ये काम इस महीने की 30 तारीख तक ही करना होगा, अन्यथा पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा। केंद्र  ने स्पष्ट कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से  लिंक कराने का ये आखिरी मौका है, इसके बाद पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आईटी का कहना है कि 30 सितंबर 2021 तक पैन-आधार लिंक कराना कंपलसरी है, इसलिए 30 सितंबर के पहले ही इसे लिंक करा लें। निर्धारित समय सीमा में प्रोसेस पूरी नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और फिर आपके लिए ये पैन कार्ड  बेकार हो जाएगा।

अमान्य हो जाएगा PAN Card
इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) की धारा-139AA के तहत पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर आपका पैन कार्ड अमान्य  हो जाएगा। आईटी एक्सपर्ट के मुताबिक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपका टीडीएस रिफंड भी अटक सकता है। वहीं बैंक के अलावा कई  ट्रांजेक्शन में  PAN की जरुरत होती है, जहां आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 

आधार लिंक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

* पैन कार्ड को आधार कार्ड से  लिंक कराने के लिए 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना बहुत आसान है।  दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज जा सकता  हैं।

* जो यूजर्स ऑनलाइन के जरिए ये लिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग इसे NSDL और UTITSL के  PAN Service centre से ऑफलाइन भी ये काम कर सकते हैं।

* 30 सितंबर तक पैन-आधार लिंक  नहीं होने पर  आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके PAN को 'निष्क्रिय' (Invalid) घोषित कर सकता है। 

* Income Tax act 1961 के  272 बी सेक्शन के तहत "इनऑपरेटिव" पैन का इस्तेमाल  करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि  10 अंकों के पैन नंबर (PAN Number) को बहुत सावधानी फिल करें। इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो अन्यथा बड़ी पेनाल्टी लगाई जा सकती है।  दो पैन कार्ड होने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। 


घर बैठे कर सकते हैं आधार से लिंक

अकाउंट बनाकर खुद को रजिस्टर करें
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर विजिट करें.
वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', इस पर क्लिक करें.
लॉगइन के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में प्रवेश करें.
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का विकल्प नजर आएगा, इसका चयन करें.
यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करें.
 'लिंक आधार' विक्लप पर क्लिक करें. 
इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.

रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल ना करें
यदि आधार को लिंक ना कराने पर आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया गया है तो उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है। लेकिन, अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का उपयोग किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा, इसमें आपको 10000 रुपए बतौर जुर्माना भरना पड़ सकता है।  

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