अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट तो होगा नुकसान, सरकार ने जारी किया सर्कूलर

पीपीएफ नियम 2019 (PPF Rule 2019) के तहत 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद दोनों में से कोई भी अकाउंट खोला है - तो ऐसे पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) को पीपीएफ ब्याज दर (PPF Interest Rate) के क्रेडिट के बिना बंद कर दिया जाएगा।

बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) या पीपीएफ रूल 2019 (PPF Rule 2019) के अनुसार एक निवेशक के नाम पर एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) नहीं हो सकते हैं। यदि कमाने वाले व्यक्ति ने एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट (More Than One PPF Account)  खोले हैं - पीपीएफ नियम 2019 के तहत 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद दोनों में से कोई भी अकाउंट खोला है - तो ऐसे पीपीएफ अकाउंट को पीपीएफ ब्याज दर (PPF Interest Rate) के क्रेडिट के बिना बंद कर दिया जाएगा।

ऑफिस मेमोरेंड जारी किया था
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग इस संबंध में पहले ही ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) जारी कर चुका है। ऐसे पीपीएफ अकाउंट के एक दूूसरे में समाहित करने के संबंध में भ्रम को समाप्त करते हुए, ऑफिस मेमोरेंडम ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे पीपीएफ अकाउंट्स के विलय के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। डॉ. अनुपम मिश्रा द्वारा पीपीएफ अकाउंट्स के मर्जर के प्रस्ताव को संबोधित करते हुए ओएम जारी किया गया था।

Latest Videos

यह भी पढ़ेंः- Gold Silver Price, 4 March 2022: रिटेल में 440 रुपए सस्ता हुआ सोना, जानिए दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम

इस पीपीएफ अकाउंट का दिया उदाहरण
अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23 फरवरी 2022 में, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा था कि डॉ अनुपम मिश्रा ने 23.03.2021 को इंडियन बैंक, केजीएम कॉलेज, लखनऊ शाखा में खोले गए खाता संख्या 7003137726 पीपीएफ नियम, 2019 के उल्लंघन तहत खोला गया था और इसलिए यह नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं है। तदनुसार, बिना किसी ब्याज भुगतान के खाता तुरंत बंद किया जा सकता है और पीपीएफ नियम, 2019 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जा सकता है। ऑपरेटिंग एजेंसियों को आगे सलाह दी जाती है कि वे पीपीएफ नियम, 2019 के तहत खोले गए पीपीएफ खातों के विलय पर विचार के लिए कोई प्रस्ताव न भेजें।

यह भी पढ़ेंः- बिटकॉइन, डॉगकोइन, शीबा इनु, कार्डानो 5 फीसदी से अधिक गिरे,  यहां चेक क्रिप्टो प्राइस

सर्कूलर में किया साफ
सर्कुलर में आगे बताया गया है कि यदि पीपीएफ अकाउंट्स में से किसी एक या सभी पीपीएफ खातों को विलय करने का प्रस्ताव है / 12.12.2019 को या उसके बाद खोला जाता है, तो ऐसे अकाउंट को बिना किसी ब्याज के बंद कर दिया जाएगा। भुगतान और ऐसे पीपीएफ अकाउंट के मर्जर के लिए कोई प्रस्ताव डाक निदेशालय को नहीं भेजा जाना चाहिए।

Share this article
click me!

Latest Videos

Jharkhand Election Exit Poll: कौन सी हैं वो 59 सीट जहां JMM ने किया जीत का दावा, निकाली पूरी लिस्ट
दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, कर दिया इनकार । Arvind Kejriwal । Delhi HC
Maharashtra Jharkhand Exit Poll से क्यों बढ़ेगी नीतीश और मोदी के हनुमान की बेचैनी, नहीं डोलेगा मन!
शर्मनाक! सामने बैठी रही महिला फरियादी, मसाज करवाते रहे इंस्पेक्टर साहब #Shorts
SC on Delhi Pollution: बेहाल दिल्ली, कोर्ट ने लगाई पुलिस और सरकार को फटकार, दिए निर्देश