CA Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट ने दिया छात्रों को परीक्षा छोड़ने का ऑप्शन, जानें नए नियम

इन गाइडलाइन के जारी होने के बाद छात्रों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने और परीक्षा छोड़ने (ऑपट आउट) की सुविधा मिलेगी।

Asianet News Hindi | Published : Jun 29, 2020 9:15 AM IST / Updated: Jun 29 2020, 02:51 PM IST

नई दिल्ली: CA Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) के छात्रों को बढ़ी राहत दी है. कोर्ट ने सीए की परीक्षाएं आयोजित कराने वाली संस्था इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को नई गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है। 

इन गाइडलाइन के जारी होने के बाद छात्रों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने और परीक्षा छोड़ने (ऑपट आउट) की सुविधा मिलेगी।

कोर्ट ने आईसीएआई से कहा कि जो छात्र परीक्षा में प्रतिभाग करने में असमर्थ में हैं, ऐसे छात्रों को ऑपट आउट केस की श्रेणी में रखा जाए। फिर भले ही छात्र ने ये ऑपशन का चुनाव किया हो या नहीं।

जिसपर आईसीएआई ने कोर्ट को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि उक्त छात्र कोरोना स्थिति का हवाला देते हुए परीक्षा में उपस्थित ना पाने का मेल करे तो उसे हम ऑपट आउट केस की श्रेणी में काउंट करेंगे।

 

 

आईसीएआई ने कहा कि छात्र चाहे तो बाद में भी अपनी परीक्षा दे सकता है। उन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए पूरी जानकारी छात्रों को देने की बात कही। इस केस की अगली सुनवाई 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। बताते चलें कि संस्थान ने यह फैसला सीए जुलाई परीक्षा को लेकर आए कई सुझावों, विचारों और अनुरोधों पर मंथन करने के बाद लिया है।

आईसीएआई ने कहा है कि जो उम्मीदवार जुलाई में सीए की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो वे इसके बजाए नवंबर में परीक्षा दे सकते हैं. सीए की परीक्षा 29 जुलाई से शुरू होनी है जो 16 अगस्त तक चलेंगी।

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