नर्सरी में एडमिशन की उम्र को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, KG-1 पर भी होगा लागू

Published : Feb 20, 2021, 12:35 PM ISTUpdated : Feb 20, 2021, 01:23 PM IST
नर्सरी में एडमिशन की उम्र को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, KG-1 पर भी होगा लागू

सार

दिल्ली सरकार ने नर्सरी में एडमिशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। यह नर्सरी के अलावा केजी-1 में नामांकन पर भी लागू होगा। दिल्ली सरकार के फैसले के तहत नए नियम के मुताबिक अब नर्सरी, केजी-1 और कक्षा-1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन की छूट मिलेगी।  

करियर डेस्क। दिल्ली सरकार ने नर्सरी में एडमिशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। यह नर्सरी के अलावा केजी-1 में नामांकन पर भी लागू होगा। दिल्ली सरकार के फैसले के तहत नए नियम के मुताबिक अब नर्सरी, केजी-1 और कक्षा-1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन की छूट मिलेगी। शिक्षा निदेशालय 31 मार्च के आधार पर आयु की गणना करता है। 3 से 4 साल तक के बच्चे नर्सरी, 4 से 5 साल तक के बच्चे केजी-1 और 5 से 6 साल के बच्चे कक्षा-1 में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के फैसले के बाद बच्चों को इसमें कुछ छूट हासिल हो जाएगी। बता दें कि दिल्ली में नर्सरी कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो गई है। 

उम्र के आधार पर नामांकन
दिल्ली के स्कूलों में बच्चे की उम्र के आधार पर नामांकन होता है। नर्सरी, केजी और कक्षा-1 में एडमिशन में दिल्ली सरकार ने उम्र में जो छूट दी है, उसका फायदा काफी बच्चों को मिलेगा। अब अगर बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 तक 4 साल (4 साल 1 महीना से ज्यादा नहीं) हो चुकी है, तो उसे केजी की जगह नर्सरी में एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन के मानदंड जारी किए जा चुके हैं।

मैनेजमेंट कोटे पर पाबंदी
बता दें नर्सरी में दाखिले को लेकर दिल्ली में 'पहले आओ-पहले पाओ' जैसे 50 मानदंड दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिए हैं। स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे पर दाखिला लेने पर पाबंदी लग गई है। यह भी देखा गया है कि कई स्कूल एडमिशन के दौरान अप्लाई करने पर स्कूल बस का चुनाव करने पर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। अब ऐसे सभी मानदंडों पर शिक्षा निदेशालय ने सख्त पाबंदी लगा दी है। 

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