सिंगल पैरेंट्स को राहत, माता-पिता में से किसी एक का नाम बताने पर छात्र को मिलेगा एडमिशन

यह आदेश उन अभिभावकों के लिए राहत देगा जो सिंगल पैरेंट हैं। अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाने के लिए परेशान हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 29, 2021 6:12 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्कूल के निर्देश दिया है कि दिल्ली में कोई भी स्कूल माता-पिता में से किसी एक के नाम की घोषणा किये जाने के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

 

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मनीष सिसौदिया ने किया ट्वीट
Delhi government's Directorate of Education ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले सभी प्रबंधन के स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे उन कैंडिडेट्स को एडमिशन देने से इनकार नहीं करें, जिन्होंने प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र में माता-पिता में से एक का भी विवरण भरा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फैसले की घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा- "दिल्ली का कोई भी स्कूल इस आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा कि बच्चा केवल अपने माता-पिता के नाम की घोषणा कर रहा है। 

किसे राहत मिलेगी
यह आदेश उन अभिभावकों के लिए राहत देगा जो सिंगल पैरेंट हैं। अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाने के लिए परेशान हैं। बता दें कि सीबीएसई ने अपने स्कूलों में यह नियम पहले से ही लागू कर रखा है और सिंगल परेंट्‌स को सुविधा दे रखी है।

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