Bihar Board Topper Prize Money : बिहार बोर्ड 12वीं के टॉपर्स को लाखों रुपए का इनाम मिलेगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) नंबर वन पोजिशन पाने वाले को 2 लाख रुपए, दूसरे नंबर को 1.5 लाख रुपए और तीसरी रैंक को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देगा।
Bihar Board 12th Result Toppers : बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट 1% गिरा है। इस बार भी तीनों स्ट्रीम्स आर्ट, कॉमर्स और साइंस में लड़कियों ने ब़ाजी मारी है। 12,92,313 स्टूडेंट्स में से 86.50% पास हुए हैं। इस एग्जाम में टॉप करने वाले स्टू़डेंट्स पर पैसों की बारिश होगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) टॉप-3 स्टूडेंट्स को इनाम देगी। नंबर वन पोजिशन हासिल करने वाले छात्र को 2 लाख रुपए, दूसरे नंबर को 1.5 लाख रुपए और तीसरी रैंक पाने वाले को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इनाम में मिली इस राशि पर भी टैक्स देना होगा? आइए जानते हैं नियम...
बिहार बोर्ड 12th टॉपर्स
साइंस स्ट्रीम
1. प्रिया जायसवाल- 96.8%
2. आकाश कुमार- 96%
3. रवि कुमार- 95.6%
आर्ट्स स्ट्रीम
1. अंकिता कुमारी- 94.6%
2. शाकिब शाह- 94.6%
3. अनुष्का कुमारी- 94.2%
कॉमर्स स्ट्रीम
1. रोशनी कुमारी- 95%
2. अंतरा खुशी- 94.6%
3. सृष्टि कुमारी- 94.2%
आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत इनाम में मिलने वाली राशि अन्य स्रोत से हुई इनकम माना जाता है, इस पर भी टैक्स (Tax) देना पड़ता है और TDS कटता है। हालांकि, बच्चों के मामले में इसका नियम अलग है। आयकर अधिनियम में नाबालिग बच्चों की इनकम को दो तरह से माना गया है। पहला अर्जित आय (Earned Income), जो खुद से कमाई गई हो और दूसरी अनर्जित आय (Unearned Income), जो कहीं से मिली हो।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64(1A) के अनुसार, अगर नाबालिग बच्चा कमाई करता है जैसे किसी टीवी शो या यूट्यूब चैनल से तो उसे खुद टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस इनकम को पैरेंट्स के टैक्स स्लैब के हिसाब से तय किया जाता है और फिर उसी अनुसार बच्चे की कमाई को उनकी आय में क्लब किया जाता है। अगर माता-पिता दोनों की इनकम है तो जिसकी आय ज्यादा है, उसके हिसाब से बच्चे की कमाई क्लब होगी। उसी के हिसाब से टैक्स भी देना पड़ता है।
अगर नाबालिग बच्चा लॉटरी के जरिए से कोई राशि जीतता है तो उस पर TDS काटा जाता है। इस पर 30 फीसदी टीडीएस सीधे काटा जाता है। इसके अलावा 10 परसेंट का सरचार्ज और 4 परसेंट का सेस भी चुकाना पड़ता है।
अगर यह पुरस्कार सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्था की ओर से दिया जाता है, तो यह टैक्स-फ्री हो सकता है। निजी संस्थाओं से मिलने वाले इनामों पर टैक्स लागू हो सकता है। अगर सरकार इस राशि को स्कॉलरशिप के तौर पर देती है, तो यह टैक्स फ्री होगी।