एक एकेडमिक ईयर में कम से कम 220 दिन खोलने होंगे स्कूल, डीओई का सर्कुलर जारी

Directorate of Education Circular For Schools: शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले और छुट्टियों के पालन से पहले, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 220 वर्किंग डेज पूरे हों।

 

Directorate of Education Circular For Schools: शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली के स्कूलों को एक एकेडमिक ईयर में न्यूनतम 220 वर्किंग डेज पूरे करने का निर्देश दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम-2009 की धारा 19 और स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के तहत चलने वाले सभी स्कूलों के लिए कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) के लिए गजेटेड, रिस्टिक्टेड, लोकल हॉलिडेज की लिस्ट पर विचार करते हुए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 220 वर्किंग डेज का पालन करना अनिवार्य है।

सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को सुनिश्चित करना होगा

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इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले और छुट्टियों के पालन से पहले, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 220 कार्य दिवस पूरे हो जाएं।

प्राइवेट स्कूल अपने मैनेजमेंट से मंजूरी लेंगे

डीओई ने कहा कि उप जिला शिक्षा (डीडीई) अधिकारियों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी स्कूल में प्रतिबंधित/स्थानीय छुट्टियों को मंजूरी देने से पहले इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल भी अपने संबंधित मैनेजमेंट से छुट्टियों की मंजूरी प्राप्त करेंगे।

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