Madhya Pradesh: अब मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं में भी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन

Madhya Pradesh: विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नये फैसले के अनुसार सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। 35 फीसदी आरक्षण का फॉर्मूला वन विभाग को छोड़कर सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा।

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को सरकारी विभागों की भर्ती में 35% आरक्षण देते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वन विभाग को छोड़कर सभी सरकारी विभागों पर 35% आरक्षण लागू होगा।

एमपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अहम कदम

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। यह घोषणा इस साल के अंत में होने वाले एमपी विधानसभा चुनावों से पहले की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार, किसी भी सेवा नियम में सीधी भर्ती के चरण में राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों पर महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीट रिजर्व होगा। साथ ही कहा गया है कि यह आरक्षण होरिजेंटल और कम्पार्टमेंटवाइज होगा।

 

 

इससे पहले पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की घोषणा

इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और शिक्षण पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की थी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी शिक्षा फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

हाल ही में संसद ने पारित किया है महिला आरक्षण विधेयक

हाल ही में संसद से पारित हुआ महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', जो लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया। 20 सितंबर को विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और दो ने इसके विरोध में मतदान किया।

साल के अंत तक होने हैं विधानसभा चुनाव

विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधन नकारात्मक थे और मसौदा कानून के अलग-अलग खंडों पर भी मतदान हुआ। 21 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्यसभा में 'सर्वसम्मति से' पारित किया गया था, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पीएम के जन्मदिन का प्रतीक है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतदान के माध्यम से राज्य 230 विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों का चुनाव करेगा।

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