NEET UG 2024 पेपर लीक मामला, CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, NTA को SC का नोटिस, मांगा जवाब

NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में शुक्रवार को प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। जानिए पूरी डिटेल

Anita Tanvi | Published : Jun 14, 2024 7:35 AM IST / Updated: Jun 14 2024, 01:35 PM IST

NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG 2024 में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इससे पहले नीट 2024 रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मामले का निपटारा किया गया। जिसके तहत 1,563 छात्रों को दिये गये ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का फैसला लिया गया। इन छात्रों को नीट एग्जाम सेंटर पर मिस मैनजमेंट मामले में टाइम लॉस का हवाला देते हुए ग्रेस मार्क्स दिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एनटीए ने भी छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को गलत माना। 

ग्रेस मार्क्स मामले में नीट री एग्जाम 23 जून को

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 ग्रेस मार्क्स मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, वकील कनु अग्रवाल ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पर अपने 4 जून के फैसले को रद्द कर दिया है और 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। 30 जून को री एग्जाम के नतीजे घोषित किए जाएंगे। काउंसिलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। 

री एग्जाम से पहले छात्रों को दी जाएगी उनके ऑरिजनल मार्क्स  की सूचना

नीट री एग्जाम से पहले कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स शामिल किए बिना, 5 मई के टेस्ट में उनके ऑरिजनल मार्क्स के बारे में जानकारी दी जायेगी। जो कैंडिडेट दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स वाले अपने ऑरिजनल मार्क्स के साथ आगे बढ़ना होगा। बता दें कि 1,563 छात्रों को शुरू में ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि उन्हें परीक्षा पूरी करने के लिए पूरे 3 घंटे और 20 मिनट नहीं दिए गए थे। ये अंक देने का निर्णय एनटीए द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति की जांच के बाद दी गई सिफारिशों पर आधारित था। लेकिन फिर जैसे ही नीट के ग्रेस मार्क्स वाले फैसले पर विरोध शुरू हुआ, एक दूसरी समिति ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया और ग्रेस मार्क्स को रद्द करने और री एग्जाम कराने की सिफारिश की। जिसकी अनुमित सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दे दी गई है।

कब हुई थी नीट 2024 परीक्षा

नीट 2024 एग्जाम 5 मई को  571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें विदेश के 14 शहर भी शामिल थे। परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरें सामने आईं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। नीट रिजल्ट के बाद 67 टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स मामले को लेकर कैंडिडेट ने सवाल उठाये, प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और अंतिम रूप से कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेस मार्क्स को रद्द करना पड़ा। वहीं अब नीट एग्जाम में अनियमिता और प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगे हैं।

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