
चंडीगढ़. हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण स्थानीय युवाओं (reservation ) को देने का फैसला किया है। इससे जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि ये लाभ 30 हजार रुपए तक की नौकरियों के लिए ही होगा। लोकल रिजर्वेशन कानून (Local Candidates Act, 2020 ) 15 जनवरी 2022 से लागू होगा।
राज्यपाल की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के कारण इसे रोक दिया गया था। अब उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून को पालन किया जाएगा।
स्टार्टअप को दो साल की छूट
सरकार ने स्टार्टअप को इस नियम से दो साल के लिए छूट दी हैं। कंपनियां 15 जनवरी तक अपने कर्मचारियों का पंजीकरण कर सरकार के श्रम विभाग पोर्टल पर इसकी जानकारी देंगी। उनके यहां कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी सरकार को आसानी से मिल सकेगी। दो मार्च को ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम’ विधानसभा में पारित हुआ था, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद 50 हजार तक की सैलरी पर आरक्षण के नियम में बदलाव करते हुए इसे 30 हजार रुपए पर रखा गया।
युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाना ने नोटिफिकेश ट्वीट करते हुए लिखा, “बड़े गर्व और खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूं कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020’ आज हरियाणा प्रदेश में लागू हो गया। दीपावली का ये तोहफा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य लेकर आएगा।
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