क्या है 'ऑल इंडिया ऑल क्लास' जिसके तहत अग्निवीरों की थलसेना में होगी भर्ती, आजादी के बाद डिफेंस में बड़ा कदम

थलसेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के अभ्यर्थी अपने माता-पिता की आज्ञा से ही अग्निपथ स्कीम में आवेदन कर सकेंगे। उन्हें सैलरी के साथ हार्डशिप एलाउंस, यूनीफॉर्म एलाउंस, सीएसडी कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा मिलेगी। ट्रैवल एलाउंस की भी सुविधा मिलेगी।

करियर डेस्क : इंडियन एयरफोर्स (Indian Air Force) के बाद आर्मी ने भी अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के तहत अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। थलसेना की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती 'ऑल इंडिया ऑल क्लास' के आधार पर होगी। जिसे एक्सपर्ट आजादी के बाद रक्षा क्षेत्र में बड़ा डिफेंस रिफॉर्म मान रहे हैं। भविष्य में इसे बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में थलसेना की नोटिफिकेशन के बाद कई लोगों के मन में अब भी सवाल है कि आखिर 'ऑल इंडिया ऑल क्लास' है क्या? जिसके तहत अग्निवीरों की भर्ती होगी।

क्या है 'ऑल इंडिया ऑल क्लास'
थलसेना की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगी। इसका मतलब यह है कि भर्ती के बाद अग्निवीरों की तैनाती किसी भी रेजीमेंट या फिर यूनिट में हो सकेगी। अभी तक सेना की इंफेंट्री रेजीमेंट में जिन भी सैनिकों की भर्ती की जाती है, वह जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर होती आई थी। आजादी के बाद सिर्फ 'द गार्ड्स' रेजीमेंट ही ऐसी है जो ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर बनती थी। लेकिन अब अग्निपथ योजना में सेना की सभी रेजीमेंट ऑल इंडिया ऑल क्लास पर आधारित होंगी। जिसे आजादी के बाद रक्षा क्षेत्र में बड़ा डिफेंस रिफॉर्म माना जा रहा है।

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अंग्रेजों के समय बनी थी इंफेंट्री रेजीमेंट
सेना में इंफेंट्री रेजीमेंट ब्रिट्रिश रूल के समय ही बनी थी। इनमें सिख रेजीमेंट, राजपूत रेजीमेंट, जाट रेजीमेंट, गोरखा रेजीमेंट, राजपूताना-राईफल्स (राजरिफ), डोगरा रेजीमेंट, कुमाऊं रेजीमेंट, गढ़वाल रेजीमेंट, बिहार रेजीमेंट, नागा, जम्मू-कश्मीर लाइट इंफेंट्री (जैकलाई), जम्मू-कश्मीर राईफल्स (जैकरिफ) जैसी रेजीमेंट हैं। ये सभी रेजीमेंट जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र के आधार पर तैयार होती हैं।

ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की नियम शर्तें 
जिन भी अग्निवीरों की भर्ती थलसेना में होगी, वे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के नियम और शर्तों में बंधे होंगे। इस एक्ट के तहत कोई भी अग्निवीर किसी भी तरह की क्लासीफाइड जानकारी किसी शख्स को नहीं दे सकता। अग्निवीरों की यूनिफॉर्म पर एक अलग बैच होगा, जो उन्हें रैगुलर सैनिकों से अलग करेगा। अग्निवीरों के लिए बाकी की सुविधाएं और नियम ठीक उसी तरह होंगी, जैसे ही एयरफोर्स की। 

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