National Voters Day: कैसे तय हुई थी 25 जनवरी की डेट, जानें सबसे पहले कब मनाया गया वोटर्स डे

चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस ( national voter day) का शुभारंभ किया था। 

Asianet News Hindi | Published : Jan 25, 2022 4:11 AM IST

करियर डेस्क.  भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है। जो देश की सरकार तय करता है। सरकार (Government of India) बनाने के लिए सबसे बड़ी और अहम भूमिका मतदाताओं की होती है। वोटर्स (Voters) अपने कीमती वोट से किसी भी दल या पार्टी को केन्द्र तक पहुंचाते हैं। 25 जनवरी को हर साल देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters Day) मनाया जाता है। आइए जानते हैं वोटर्स डे से जुड़ी अहम बातें। 

देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के मुताबिक, जनता ही इस अनूठे लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां जनता सरकार को चुनती है। चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार अपना 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। 

25 जनवरी ही क्यों
चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग का स्थापना दिवस हर साल भारत में नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। इस दिन चुनाव आयोग हर साल वोटरों को वोट के प्रति जागरूक बनाने के लिए 18 साल के हो चुके युवाओं की पहचान कर पहचान पत्र सौंप कर वोट (vote) देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

कैसे मनाते है नेशनल वोटर डे
मतदाता दिवस के दिन देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में 18 साल के उम्र के वोटरों की पहचान की जाती है। पात्र मतदाताओं में 18 साल के हो चुके युवा शामिल किए जाते हैं। इन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करके उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपे जाते हैं। हर साल मतदाता दिवस के दिन वोटरों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई जाती है ताकि वह एक नागरिक के तौर पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहें।

क्यों लिया गया इसे मनाने का निर्णय
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया था। बता दें कि भारत में वोटिंग के लिए 18 साल की आयु सीमा निर्धारित है। 18 साल को होने पर व्‍यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। 

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