रीट पेपर से देने जा रहे उम्मीदवार परीक्षा से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक फ्री ट्रैवेल कर सकते हैं।राजस्थान में रोडवेज और प्राइवेट बसों में वे फ्री में सफर कर सकते हैं। उन्हें बस कंडेक्टर को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा।
करियर डेस्क : राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET 2022) आज से शुरू हो रहा है। दो दिनों तक यानी 23 और 24 जुलाई, 2022 तक चलने वाले इस एग्जाम को लेकर जहां एक तरफ कैंडिडेट्स को फ्री ट्रैवल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरह सरकार सख्त भी है। अगर आप भी रीट परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (BSER) की तरफ से जारी गाइडलाइन्स को अच्छी तरह पढ़ लें। क्योंकि आपकी एक गलती न सिर्फ आपको परीक्षा से बाहर कर सकती है बल्कि सजा भी दिलवा सकती है। पढ़िए रीट से जुड़ी सारी जानकारी...
एक घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाएं
रीट की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित होने जा रही हैं। पेपर-1 (लेवल-2) एग्जाम सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होंगी। वहीं पेपर 2 (लेवल- 1) दोपहर 3 बजे से शाम 5.30 बजे तक होंगी। एग्जाम देने जा रहे उम्मीदवारों को एक घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। अगर इसके बाद कोई भी उम्मीदवार पहुंचता है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी तो कैंडिडेट को एक घंटा पहले यानी सुबह 9 बजे ही पहुंच जाना होगा। वहीं, दोपहर में तीन बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 2 बजे ही उपस्थित होना पड़ेगा।
ये सामान साथ ले जाने से बचें
अगर आप भी रीट एग्जाम देने जा रहे हैं तो मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ न रखें। वॉच, ज्वैलरी, पर्स, हैंडबैग, डायरी लेकर भी परीक्षा में जाने से मना किया गया है। उम्मीदवार को पूरी बांह के कपड़े नहीं पहन के जाने हैं। उसकी जगह हाफ स्लीव्स के कपड़े टी-शर्ट, कुर्त्ता, कुर्ती, सूट पहनकर जाने पर ही एंटी दी जाएगी। जूते-मोजे पहनकर जाने पर मनाही है। मोटे सोल की स्लीपर भी पहनकर नहीं जानना है। पतले सोल की चप्पल-सैंडल पहनकर जाने की ही परमीशन है।
नकल करने पर 3 साल की जेल
पिछली परीक्षा अनियमितता के चलते रद्द होने के बाद इस बार बोर्ड हर तरह से तैयार है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर परीक्षा में कोई भी छात्र नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास किसी भी तरह की नकल सामग्री पाई जाती है तो उसे तीन साल की जेल और कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा मिलेगी। इतना ही नहीं अगले दो साल तक वह किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा।
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