
करियर डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT 2020 को रद्द करने या काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पांच उम्मीदवार जो तकनीकी खराबी का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे दो दिनों के भीतर निवारण समिति को अपनी शिकायतें दे सकते हैं।
परीक्षा 28 सितंबर को
CLAT भारत में 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में दाखिले के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित की गई थी।
शिकायत निवारण समिति करेगी याचिकाकर्ताओं के मुद्दों पर विचार
जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की पीठ को वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा ने सूचित किया कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति है जो याचिकाकर्ताओं के मुद्दों पर विचार कर सकती है।
याचिकाकर्ता दो दिन के भीतर शिकायतें पेश करेंगे
पीठ ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता आज से दो दिनों के भीतर शिकायतें पेश करेंगे और शिकायत निवारण समिति शिकायतों पर निर्णय लेगी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से कहा, हम काउंसलिंग को रोक नहीं सकते।
परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां थीं
शंकरनारायणन ने पीठ को बताया कि परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां थीं, जो ऑनलाइन आयोजित की गई थीं और इसमें कुछ प्रश्न सही नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि सॉफ्टवेयर ने भी कुछ उत्तरों को सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया। CLAT के विभिन्न पहलुओं के संबंध में लगभग 40,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।
सॉफ्टवेयर दोष की वजह से हुआ
लगभग 19,000 आपत्तियों पर एनएलयू के कंसोर्टियम की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, शंकरनारायणन ने कहा कि यह एक सॉफ्टवेयर दोष है जो ऐसी स्थिति के कारण बना है जो पहले कभी नहीं हुआ है।
केवल 3 प्रतिशत छात्रों ने पाए 50 प्रतिशत अंक
प्रश्न पत्र और आंसर की में कई गलतियां हैं। पहली बार, केवल 3 प्रतिशत छात्रों ने कुल 150 अंकों में से 50 प्रतिशत अंक पाए. पीठ ने कहा, यह कठिन समय है।
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